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कोलकाता

west bengal : पार्थ के खिलाफ चार्जशीट के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं

माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस विधायक पार्थ चटर्जी के खिलाफ चार्चशीट दाखिल करने के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होने का दावा किया।

कोलकाताOct 02, 2022 / 06:36 pm

Deendayal Koli

west bengal : पार्थ के खिलाफ चार्जशीट के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं

शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी।

माकपा नेता विकास रंजन भट्टाचार्य ने शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस विधायक पार्थ चटर्जी के खिलाफ चार्चशीट दाखिल करने के लिए राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होने का दावा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए सीबीआइ को राज्य सरकार से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता सीबीआइ राज्य से अनुमति लेने क्यों गई। कोर्ट की ओर से स्पष्ट निर्देश है कि जिन मामलों में सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होगा, वहां की सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं। बंगाल में भी सरकारी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है। इसलिए यहां अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। इस तरह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शिक्षक की नौकरी बेचने वाले और योग्य अभ्यर्थियों को सडक़ पर लाने वाले घोटालेबाजों को नहीं बचा पाएंगी। भट्टाचार्य अपने हक की लड़ाई लड़ रहे उतीर्ण अभ्यर्थियों के वकील भी है। शनिवार को सीबीआइ ने बताया कि राज्य सरकार ने अभी तक पार्थ चट्टोपाध्याय और 6 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की मंजूरी नहीं दी है। नतीजतन शुक्रवार को अलीपुर कोर्ट में पेश की गई सीबीआई की वैधता पर सवालिया निशान लग गया है।
अफवाह फैला रहे हैं तृणमूल नेता

विकास भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि तृणमूल के नेता लग-अलग तरीकों से अफवाहें फैलाकर उक्त भ्रष्टाचार को छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट पर इन फर्जी खबरों का कोई असर नहीं होता है। इसलिए योग्य अभ्यर्थियों को डरने का कोई कारण नहीं है। हम उनके साथ हैं।
दो सप्ताह पहले सीबीआइ ने मांगी थी अनुमति

शनिवार को सीबीआइ के सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय जांच एजेंसी ने पार्थ चटर्जी सहित शिक्षक भर्ती घोटाले में लिप्त छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए दो सप्ताह पहले राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। अंत में सीबीआइ ने राज्य की अनुमति के बिना ही शुक्रवार को कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। सीबीआइ के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 19 के तहत राज्य की अनुमति जरूरी है।
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