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कोलकाता

शराब पीने का विरोध,किया जानलेवा हमला

करेया इलाके में सरेआम शराब पीने से मना करने को लेकर दो युवकों ने सोमवार रात एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया।

कोलकाताMar 07, 2018 / 05:13 am

शंकर शर्मा

wine

कोलकाता. करेया इलाके में सरेआम शराब पीने से मना करने को लेकर दो युवकों ने सोमवार रात एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। रिवाल्वर के बट से उसके सिर पर वार किया फिर धारदार हथियार से शरीर के विभिन्न हिस्सों को गोद दिया। इकबाल सिंह नामक ५१ वर्षीय घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज है।

आरोपी युवकों इम्तियाज उर्फ रिंकू एवं तौसिफ पर भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा-448 / 341 / 323 / 324 / 307 / 34 एवं आम्र्स एक्ट-२५(१बी)(ए)/२७ के तहत मामला दर्ज किया है। इम्तियाज ब्राइट स्ट्रीट एवं तौसिफ तिलजला इलाके का रहने वाला है। दोनों फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इम्तियाज, तौसिफ और कुछ युवक सोमवार रात करेया इलाके में बैठकर सरेआम शराब पी रहे थे। स्थानीय इकबाल सिंह ने इसका विरोध किया। इसको लेकर शराब पीने वाले युवक भडक़ उठे। रात लगभग ११:३० इम्तियाज और तौसिफ दोनों इकबाल पर टूट पड़े। रिवाल्वर के बट और धारदार से वार कर उसे लहूलुहान कर दिया।

तौसिफ है हत्या के मामले का आरोपी
पुलिस के अनुसार तिलजला इलाके का तौसिफ इलाके का कुख्यात अपराधी है। वह हत्या समेत कई आपराधिक मामले के आरोपी है। पुलिस लम्बे समय से उसकी तलाश कर रही है।


करेया में तीन दिन में मारपीट की दूसरी वारदात
करेया इलाके में पिछले तीन दिनों में मारपीट की यह दूसरी वारदात है। इससे पहले शनिवार की रात ब्राइट स्ट्रीट इलाके में प्रमोटिंग को लेकर दो गुटों में मारपीट और फायरिंग की घटना घटी थी। वारदात में युवा तृणमूल कांग्रेस के एक नेता समेत कई जने घायल हुए थे। आरोप कलुआ नामक अपराधी एवं उसके गुर्गों पर है। घटना के संबंध में पुलिस में मामला दर्ज है। वारदात को हुए लगभग ७२ घंटे से अधिक का समय बीत गया है। मुख्य आरोपी कलुआ अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर से है। रविवार रात को गरियाहाट के काकुलिया इलाके में वर्चस्व को लेकर दो गुटों में मारपीट हुई थी।

जाली नोट तस्करों को 7 साल की जेल
. कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीफ) की ओर से ८ साल पहले दबोचे गए जाली नोटों के दो तस्करों को अदालत ने मंगलवार को ७ साल जेल व ३ हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने की रकम का भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान है। सजा पाने तस्करों के नाम मोहम्मद इरानी, मोहम्मद जहांगीर और सलीम शेख है। इनमे से जहांगीर की मौत हो चुकी है। एसटीएफ ने दोनों को वर्ष २०१० के दिसम्बर महीने में ४.४७ लाख रुपए के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया था।

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