एक से दूसरे अस्पताल ले जाते समय हुई मौत तो निजी अस्पतालों को भी देना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र
एक से दूसरे अस्पताल ले जाते समय हुई मौत तो निजी अस्पतालों को भी देना होगा मृत्यु प्रमाण पत्र
कोलकाता
बंगाल सरकार ने शुक्रवार को कहा कि निजी अस्पतालों के डॉक्टरों को भी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना होगा। नई गाइडलाइन जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि कोरोना मरीज की अस्पताल में स्थानांतरण के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र कि कौन सा अस्पताल उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। अक्सर ही मरीज केे परिजन को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। जिस अस्पताल में कोरोना के मरीज को भर्ती किया गया था, स्थानांतरण के बाद कहा गया कि जिस अस्पताल में मरीज को भेजा गया था, वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। दूसरी ओर निर्दिष्ट अस्पताल के अनुसार जिस अस्पताल को भेजा गया है वह मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करेगा। जब स्वास्थ्य विभाग को इस मामले के बारे में पता चला, तो वे निश्चिंत हो गए नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। राज्य ने कहा कि कोविड संकट के दौरान आईसीयू और सीसीयू बेड की तीव्र कमी थी। कुछ मामलों में, निजी अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती होने वाले मरीजों को सरकारी सुविधाओं में स्थानांतरित करना चुना गया। यदि सरकारी अस्पताल में भर्ती होने से पहले एम्बुलेंस में एक गंभीर मरीज की मृत्यु हो जाती है तो समस्या उत्पन्न होती है।
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