अब मतदाता सूची संशोधन कार्य नहीं करेंगे प्राथमिक शिक्षक
अब मतदाता सूची संशोधन कार्य नहीं करेंगे प्राथमिक शिक्षक
कोलकाता. मतदाता सूची में संशोधन सहित अन्य कार्यों में अब प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सकेगा। हाईकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने शुक्रवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। आमतौर पर मतदाता सूची में संशोधन सहित इसी प्रकार के अन्य कार्यों में प्राथमिक शिक्षकों को शामिल किया जाता है। निर्वाचन आयोग ने 20 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर सभी बीडीओ से मतदाता सूची में संशोधन कार्य के लिए प्राथमिक शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए थे। इसके बाद बीडीओ की ओर से प्राथमिक शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया और दक्षिण 24 परगना के एक प्राथमिक शिक्षक ने हाईकोर्ट की शरण ली। उनका कहना था कि शिक्षकों को ऐसे कार्यों में लगाने से विद्यालय में पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ता है। कुछेक स्कूलों को छोड़ आमतौर पर प्राथमिक विद्यालय सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलते हैं। इस समय यदि प्राथमिक शिक्षक चुनावी कार्यों में व्यस्त रहें तो पढ़ाई पर असर पडेगा। न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने शिक्षक की अर्जी को मंजूर करते हुए कहा कि ऐसे चुनावी कार्यों में अब से प्राथमिक शिक्षकों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
—-इस्लामपुर छात्र मौत मामले में जनहित याचिकाएं खारिज
कोलकाता. इस्लामपुर में पिछले दिनों हुए 2 छात्रों की कथित तौर पर पुलिस फायरिंग में मौत मामले में दायर 2 जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता की अदालत ने याचिकाएं खारिज करते हुए साथ ही सीबीआई जांच का अनुरोध भी खारिज कर दिया। दाड़ीभिट विद्यालय में उर्दू और संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर विद्यार्थी आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त गोली लगने से एक छात्र की मौके पर तथा दूसरे की अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। मामले की जांच सीआईडी ने अपने हाथ में लिया है। जबकि जनहित याचिकाओं में किसी निष्पक्ष एजेंसी या सीबीआई से जांच कराने का अनुरोध अदालत से किया गया था। इस मसले को लेकर भाजपा ने २६ सितम्बर को १२ घंटे का बंगाल बंद बुलाया था।
Home / Kolkata / अब मतदाता सूची संशोधन कार्य नहीं करेंगे प्राथमिक शिक्षक