विभागीय सूत्रों के अनुसार वर्ष के अंत तक राज्य में उन सभी मालवाही वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा जो 15 साल से अधिक पुराने हैं। इसके बाद अगर कोई पुराने वाहन सडक़ पर उतारेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए ट्रैफिक, परिवहन और पर्यावरण विभाग की संयुक्त जांच गठित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि बहुत पहले ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने १५ साल से अधिक पुराने वाहनों पर रोक का आदेश दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। इसको लेकर से पश्चिम बंगाल सरकार को कई बार ट्रिब्यूनल से फटकार भी लग चुकी है।
सूत्रों के अनुसार अब सरकार इस बावत तत्पर हुई है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने इस साल के दिसम्बर महीने तक 15 साल से अधिक पुराने सभी वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण रद्द करने का निर्देश दिया है।
— कूड़ा जलाने पर होगी ठोस कार्रवाई इसके अलावा कोलकाता समेत आसपास के क्षेत्रों में कूड़े को जलाने पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं भी किसी भी तरह से अगर कोई कूड़ा जला रहा है तो उसके खिलाफ ठोस कानूनी कार्रवाई की जाए। प्रतिबंधित पटाखों पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया है।