GANGASAGAR-MELA–गंगासागर में मकर संक्रांति पर स्नान की अनुमति पर हाईकोर्ट का फैसला 13 को
गंगासागर मेले में कोरोना से सुरक्षा पर सरकार के इंतजाम पर सुनवाई , मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने जताया संतोष, ई-स्नान पर जोर
GANGASAGAR-MELA–गंगासागर में मकर संक्रांति पर स्नान की अनुमति पर हाईकोर्ट का फैसला 13 को
BENGAL GANGASAGAR-FAIR कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट गंगासागर में मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान की अनुमति देने पर 13 जनवरी को फैसला सुनाएगा। इस मामले पर शुक्रवार को हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन की बेंच ने गंगासागर मेले में कोरोना से सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार के इंतजाम पर प्राथमिक तौर पर संतोष जताया। मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान की अनुमति दी जाएगी या नहीं इसपर निर्णय सुरक्षित रखा। मामले पर 13 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई में कोर्ट अंतिम फैसला सुनाएगी। मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन ने गंगासागर मेले की तैयारियों पर गुरुवार को मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय से रिपोर्ट मांगी थी। दाखिल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने प्राथमिक तौर पर इसे संतोषजनक पाया। इसके बावजूद उन्होंने राज्य सरकार को ई-स्नान को प्रोत्साहित करने पर जोर देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि राज्य सरकार ई-स्नान को बाध्यतामूलक क्यों नहीं कर रही? सरकार इसे प्रोत्साहित करने के लिए प्रचार अभियान चलाए। गौरतलब है कि गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश ने कहा था कि जीने का अधिकार सबसे बड़ा मौलिक अधिकार हैबाकी सब उसके बाद। अगर कोर्ट को लगेगा कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की तरफ से गंगासागर मेले में की गई व्यवस्था पर्याप्त नहीं तो इसके आयोजन पर रोक लगाई जा सकती है। ई-स्नान घर पर मोबाइल एप पर गंगासागर तट का लाइव कवरेज देखते हुए गंगाजल से किया जा सकता है। दक्षिण 24 परगना जिला प्रशासन की तरफ से इस संबंध में मोबाइल एप लांच किया जा रहा।