WEST BENGAL-बोले बीएसएफ आइजी—कानूनों को ठीक से नहीं समझने से पैदा हुई आशंका
बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के बाद बंगाल पुलिस के साथ टकराव की आशंकाओं को किया दूर, अधिकार क्षेत्र 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने से सीमा पार अपराधों तथा घुसपैठ रोकने में मदद मिलेगी
WEST BENGAL-बोले बीएसएफ आइजी—कानूनों को ठीक से नहीं समझने से पैदा हुई आशंका
BENGAL BSF-कोलकाता। बीएसएफ ने अर्धसैनिक बल के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने के बाद बंगाल पुलिस के साथ टकराव की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास करते हुए कहा कि कानूनों को ठीक से नहीं समझने की वजह से यह आशंका पैदा हुई है। बीएसएफ दक्षिण बंगाल फ्रंटियर के आइजी अनुराग गर्ग ने कहा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर किए जाने से राज्य को सीमा पार अपराधों तथा घुसपैठ को रोकने में मदद मिलेगी। किसी राजनीतिक दल का नाम लिए बिना उन दावों को गगई ने खारिज कर दिया कि बंगाल का एक-तिहाई भूभाग बीएसएफ के नियंत्रण में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि यह गलत धारणा है कि केंद्रीय बल के पास राज्य पुलिस जैसी शक्ति होगी। उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए साक्षात्कार मे कहाकुछ तबकों में यह धारणा कि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की अधिसूचना से इसका राज्य पुलिस के साथ टकराव बढ़ेगा और यह भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है पूरी तरह निराधार और शरारतपूर्ण है। वैध यात्रा दस्तावेजों बिना देश में अवैध रूप से प्रवेश या बाहर निकलने के लिए पकड़े गए सभी लोगों को जांच की खातिर और मानव तस्करी में शामिल संगठित गिरोहों का भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस को ही सौंप दिया जाएगा। जैसा पहले किया जाता था।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना सिर्फ पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 से संबंधित है। गर्ग ने कहा इस अधिसूचना का आशय बीएसएफ की जिम्मेदारी वाले क्षेत्र को बढ़ाना है ताकि यह अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर 50 किमी तक घुसपैठ की जांच करने के लिए पहले से मौजूद शक्तियों का प्रयोग कर सके। पहले यह सीमा 15 किलोमीटर थी।बल के पूर्वी कमान के एडीजी वाईबी खुरानिया ने भी कहा हस्तक्षेप की आशंका गैर-जरूरी है। बीएसएफ को दी गई शक्तियां बहुत सीमित हैं। उन्होंने कहा जब हम छापे मारते हैंराज्य पुलिस को सूचित करते हैं और उनके साथ भी होते हैं।बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस समेत कुछ राजनीतिक दलों और गैर सरकारी संगठनों ने आरोप लगाए कि बीएसएफ की जिम्मेदारी के क्षेत्र में वृद्धि की अधिसूचना केंद्र द्वारा राज्यों के अधिकार क्षेत्र में पिछले दरवाजे से हस्तक्षेप है।…………
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