लीज को निरस्त कर फिर से नीलामी कर राशि निवेशकों को मिलेगा
कोरबा पटवारी हल्का नंबर 09 की भूमि खसरा नंबर 188/1/ क/1 रकबा 109.35 हेक्टेयर नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। उक्त भूमि इंदिरा व्यवसायिक सह आवासीय केंद्र एवं टीपीनगर कोरबा के अंतर्गत भूखंड 2400 वर्ग फुट गुरू शरण सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक मेसर्स सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड कोरबा(Manager M / s Sai Prasad Foods Ltd Korba) को नगर पालिक निगम(Municipal Corporation) द्वारा तीस वर्षीय लीज पर दिया गया था।इस भूखंड और उस पर निर्मित दो मंजिला पक्के मकान के संबंध में किसी भी प्रकार की देनदारी एवं ऋण संबंधी दायित्व लीज लेने वाले गुरूशरण सिंह,मेसर्स सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड कोरबा के हैं। । जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि चूंकि संपत्ति नगर निगम कोरबा की है और उसे नगर निगम द्वारा संबंधित कंपनी केगुरूशरण सिंहको लीज पर प्रदान किया गया है। नगर निगम द्वारा प्रदाय लीज को निरस्त कर संपत्ति को पुन: नीलाम कर प्राप्त राशि को निवेशकों को प्रदाय किया जा सकता है। अत: निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 7 के अनुसार संपत्ति के कुर्की का अंतिरिम आदेश जारी किया गया है और नगर निगम कोरबा को आदेशित किया गया है कि संपत्ति का सांई प्रसाद फुड्स लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित लीज को निरस्त कर संपत्ति का अधिपत्य भी प्राप्त कर लें।