शहर के कोसाबाड़ी, टीपीनगर जोन में इस तरह के मामले सबसे अधिक है। ऐसे लोग अब तक टैक्स व पेनाल्टी जमाकर बड़ी कार्यवाही से बचते रहे हैं। फ्री होल्ड के आदेश के बाद जारी हुए गाइडलाइन के मुताबिक यदि आवासीय प्रयोजन के लिए आबंटन, व्यवस्थापन को अगर व्यवसायिक, आवास सह व्यवसाय के लिए लीज को फ्री होल्ड में बदला नहीं जाएगा।
बैठक विफल, कम नहीं हो रहा विरोध, नौकरी व पुनर्वास के मुद्दे पर दूसरे दिन भी खदान में रहा काम बंद 4 से 5 हजार लोग इस दायरे में
शहर में ४ से ५ हजार लोग इस दायरे में है। सबसे अधिक कोसाबाड़ी जोन के आरपीनगर फेस १ , फेस टू, शिवाजीनगर, एमपीनगर, आरएसएस नगर में अधिक मामले हैं। कॉलोनियों के बीच अस्पताल, नर्सिंग होम, प्रायमरी स्कूल, दुकान सहित व्यवसायिक गतिविधि संचालित हो रही है।
आयुक्त ने ली संपदा विभाग की बैठक, दिए निर्देश
इधर गाइडलाइन के आने के बाद लोग जल्द प्रक्रिया शुरू होने की आस लगाकर बैठे हैं। ऐसे में ३० दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। समयसीमा तय कर दी गई है। जल्द ही अधिकारियों की टीम इसके लिए बनाई जाएगी। जोन स्तर पर भी फार्म जमा लिया जाएगा। आयुक्त रणबीर शर्मा ने आज निगम के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि शासन के निर्देशों के अनुसार निगम क्षेत्र में लीज होल्ड पर आबंटित आवासीय भवन, भूखण्ड आदि को फ्री होल्ड किए जाने से संबंधित आवश्यक कार्यवाही त्वरित रूप से प्रारंभ कर समयसीमा में फी होल्ड किए जाने की कार्यवाही पूर्ण करें।
कोरबा के तत्कालीन विधायक एवं वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल व महापौर रेणु अग्रवाल द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण व वर्तमान में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 30 वर्षीय लीज होल्ड पर आबंटित भवन, भूखण्ड को फ्री होल्ड किए जाने हेतु निगम की मेयर इन काउंसिल के प्रस्ताव पारित कर शासन को भेजा गया था। जिसकी स्वीकृति शासन ने दी थी। शनिवार को निगम कोरबा के साकेत स्थित अपने कक्ष में आयुक्त रणबीर शर्मा ने निगम के संपदा विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की बैठक ली।