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नगरीय निकायों में बिना अनुमति अवैध दुकान-मकान बनाए, नियमितीकरण कराने आवेदन व शुल्क जमा करना होगा

अवैध निर्माण नियमित होंगी, २६ जुलाई २०२३ अंतिम तिथि निर्धारित है, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग बैकुंठपुर ने नियमितीकरण करने विशेष अभियान चलाया।

कोरीयाSep 23, 2022 / 07:08 pm

Yogesh Chandra

नगरीय निकायों में बिना अनुमति अवैध दुकान-मकान बनाए, नियमितीकरण कराने आवेदन व शुल्क जमा करना होगा

नगरीय निकायों में बिना अनुमति अवैध दुकान-मकान बनाए, नियमितीकरण कराने आवेदन व शुल्क जमा करना होगा



बैकुंठपुर। कोरिया-एमसीबी के सात नगरीय निकाय सहित निवेश क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में बिना अनुमति निर्मित ढेरों मकान, दुकानों को नियमितीकरण करने विशेष अभियान चलाया गया है। अवैध निर्माणकर्ता २३ जुलाई २०२३ तक नगरीय निकाय और नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन सहित पैनाल्टी शुल्क जमा कर सकते हैं।
जानकारी के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद राज्य स्तर से गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। जिससे नगर एवं ग्राम निवेश विभाग बैकुंठपुर ने अवैध निर्माण कार्यों को नियमितीकरण करने काम शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास कस नियमितीकरण(संशोधन) अधिनियम २०२२ जल्द लागू है। अधिनियम २०१६ को संशोधित किया गया है। अधिनियम के तहत जनवरी २०११ से पहले और बाद में निर्मित मकान-दुकानों को नियमितीकरण करा पाएंगे। कोरिया-एमसीबी में सात नगरीय निकाय क्षेत्र नगर निगम चिरमिरी, नगर पालिका बैकुंठपुर, शिवपुर चरचा, मनेंद्रगढ़ व नगर पंचायत झगराखांड़, खोंगापानी व नईलेदरी शामिल हैं। साथ ही नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतें में अवैध निर्माण कार्यों को नियमितीकरण किया जाएगा। नगरीय निकाय व निवेश क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिना अनुमति मकान-दुकान निर्मित हैं। अधिकांश मकान-दुकान नगर निवेश क्षेत्र घोषित होने से पहले बनाए गए हैं। गौरतलब है कि वर्ष २०१६ में अवैध कार्यों को वैद्य करने अधिनियम लागू हुआ था। वर्ष २०२२ में उस अधिनियम को संशोधित कर लागू किया गया है। जिसमें भवन अनुज्ञा शुल्क के हिसाब से आठ स्लैब बनाए गए हैं। हालाकि गैर लाभ अर्जित करने वाली चैरिटी संस्था, धर्मशाला को नियमितीकरण शुल्क में रियायत दी जाएगी। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग बैकुंठपुर द्वारा नियमितीकरण करने विशेष अभियान चलाया गया है।

इतना कमर्शियल व गैर आवास का शुल्क होगा
भूखंड(वर्गमीटर) भवन अनुज्ञा शुल्क का
१०० १६ गुणा
१००-२०० २१ गुणा
३००-४०० ३१ गुणा
४००-५०० ३६ गुणा
५००-६०० ४१ गुणा
६००-७०० ४६ गुणा
७०० से अधिक ५१ गुणा

इतना आवासीय भवन का शुल्क होगा
भूखंड(वर्गमीटर) प्रति वर्गमीटर/रुपए
१२०-२४० १२५
२४०-३६० २००
३६० से अधिक ३००

इतना शुल्क लगेगा बिना पार्किंग वाले अवैध निर्माण में
जानकारी के अनुसार अतिरिक्त जुर्माना राशि देने पर पार्किंग का नियमितीकरण किया जाएगा। जनवरी २०११ से पहले और बाद में निर्मित मकान-दुकानों की नियमितीकरण करने एक ही दर निर्धारित है। अवैध निर्माण में २५ फीसदी पार्किंग में कमी होने पर प्रत्येक कार के लिए ५० हजार रुपए, २५-५० फीसदी कमी पर प्रत्येक कार के लिए एक लाख रुपए, ५०-१०० फीसदी कमी होने पर एक कार के लिए दो लाख रुपए शास्ति देना होगा।

नगरीय निकाय सहित नगर एवं ग्राम निवेश क्षेत्र में निर्मित अवैध मकान, दुकान सहित अन्य निर्माण को नियमितीकरण कराने राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन हो चुका है। मामले में आज एमसीबी जिला कार्यालय में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण अधिनियम २०२२ को लेकर कार्यशाला हुआ। जिसमें अधिकारियों को नियम व प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी गई।
संजू सिंह, सहायक संचालक नगर एवं ग्राम निवेश बैकुंठपुर

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