scriptकंटेनमेंट जोन में फल-सब्जी व किराना सामग्री को लेकर असमंजस, एसडीएम से लेनी होगी इसकी अनुमति | Containment zone: confusion in home delivery in containment zone | Patrika News
कोरीया

कंटेनमेंट जोन में फल-सब्जी व किराना सामग्री को लेकर असमंजस, एसडीएम से लेनी होगी इसकी अनुमति

Containment zone: डिलीवरी ब्वॉय का कोरोना टेस्ट (Corona test) अनिवार्य हुआ, सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक होगी होम डिलीवरी (Home delivery), अपर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी कर होम डिलीवरी नियम को किया स्पष्ट

कोरीयाApr 20, 2021 / 07:25 pm

rampravesh vishwakarma

Containment zone

Lockdown

बैकुंठपुर. कंटेनमेंट अवधि में डोर-टू-डोर सब्जी-फल व किराना सामग्री की होम डिलीवरी (Home delivery) को लेकर असमंजस (Confusion) की स्थिति थी। इसके लिए एक स्पष्टीकरण आदेश जारी किया गया है। इसके तहत होम डिलीवरी पहुंचाने वाले डिलीवरी ब्वॉय का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है।
एसडीएम के पास नौ बिंदु में आवेदन प्रस्तुत करने के बाद होम डिलीवरी करने परमिशन मिलेगा। इधर कंटेनमेंट जोन (Containment zone) में दुकानें खोलकर सामान बेचने वाले आधा दर्जन दुकानें सील (Shops sealed) कर प्रशासन द्वारा जुर्माना लगाया गया।

सख्त लॉकडाउन के बीच एनएच पर संचालित थे 3 ढाबे और 2 किराना दुकान, प्रशासन ने किया सील


जिले में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण 28 अप्रैल सुबह ६ बजे तक कंटेनमेंट अवधि बढ़ाया गया है। जिला दण्डाधिकारी एसएन राठौर की ओर जारी आदेश में सब्जी-फल, किराना सामग्री वितरण को लेकर असमंजस की स्थिति निर्मित हो गई थी।
मामले में अपर जिला दण्डाधिकारी सुखनाथ अहिरवार ने आदेश जारी कर होम डिलीवरी को लेकर स्पष्ट किया है। फल, सब्जी, अण्डा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल आदि) की मांग अनुसार घर पहुंच सेवा के माध्यम से सुबह 7 से दोपहर 12 बजे अनुमति मिली है।
विक्रेता को एसडीएम कार्यालय में अपना मोबाइल व वाट्सएप नंबर एवं डिलीवरी ब्वाय का मोबाइल व वाट्सएप नंबर, सामग्री पहुंचाने में प्रयुक्त वाहन नंबर के साथ आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

साथ ही डिलीवरी ब्वॉय का कोविड टेस्ट निगेटिव रिपोर्ट संलग्न करना जरूरी होगा। होम डिलीवरी में मास्क पहनना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

आज शाम 6 बजे से कोरिया जिला 19 अप्रैल तक पूरी तरह लॉक, बंद से पहले खरीददारी करने उमड़ी भीड़


बैंक में मेडिकल इमरजेंसी दस्तावेज दिखाने पर कैश मिलेगा
अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में बैंकों को सुबह10 बजे से कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर खोलने की अनुमति है। पेट्रोल पंप संचालक, दवाई दुकान, गैस एजेंसी, खाद्यान्न परिवहन, कोल उत्खनन, विद्युत सप्लाई एवं वाटर सप्लाई से संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता को मेडिकल इमरजेंसी में दस्तावेज दिखाने पर निर्धारित अवधि में बैंकिंग कार्य की अनुमति होगी।
BAnk
IMAGE CREDIT: Bank open in containment time
अन्य कार्य के लिए आम जनता का बैंक में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। बैंकों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ आंतरिक कार्य एवं एटीएम संबंधित कार्य करना होगा।


आधा दर्जन दुकानें सील कर जुर्माना भी लगाया
कंटेनमेंट अवधि में गाइडलाइन का उल्लंघन (Lockdown violation) कर दुकान खोलकर सामग्री बिक्री करने आधा दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया है। जिलेभर में प्रशासनिक टीम ने भ्रमण कर दुकान खोलने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया है।
Shop open in containment zone
IMAGE CREDIT: Containment zone koria
साथ ही कंटेनमेंट अवधि (Containment time) में नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। वहीं पुलिस सड़कों पर बिना मास्क पहने इधर-उधर घूमने वालों पर सख्ती बरतने लगी है।
loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो