लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी क्रमांक-1 को रामपुर सेंट जोसेफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले दिन 13 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी भोस्कर विलास संदिपन, जिला पंचायत सीइओ तुलिका प्रजापति प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे।
इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण लेने वाले व्याख्याता पंचायत सुरेंद्र जायसवाल ने कलक्टर के सामने समय पर वेतन नहीं मिलने की बात रखी थी। इस दौरान परिसर में बहसबाजी करने से गहमा-गहमी की स्थिति निर्मित हो गई थी। मामले में कलक्टर ने व्याख्याता पंचायत को तत्काल निलंबित करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
इसके बाद कोतवाली पुलिस पीठासीन अधिकारी को गिरफ्तार कर थाना लेकर पहुंची और उसके खिलाफ धारा 294, 506, 186 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत किया था। एसडीएम न्यायालय से जमानत नामंजूर होने पर आरोपी पीठासीन अधिकारी को जेल भेज दिया गया था।
गुरुवार की देर शाम हुई थी जमानत
एसडीएम न्यायालय ने गुरुवार देर शाम को जमानत दी, लेकिन जेल नियम के अनुसार समय खत्म होने के कारण रिहा नहीं किया गया था। जिला जेल से शुक्रवार को आरोपी पीठासीन अधिकारी को रिहा कर दिया गया है। आरोपी पीठासीन अधिकारी छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ कोरिया का जिला उपाध्यक्ष है।