वहीं थाना स्तर पर विशेष टीम गठित कर विवेचना की जा रही थी। इस दौरान जांच टीम को अज्ञात महिला के अधजला शव की टीवी टावर रोड मनेंद्रगढ़ निवासी राखी विश्वकर्मा पति वासुदेव विश्वकर्मा (25) के रूप में पहचान की गई। मामले में पीएम रिपोर्ट, घटना स्थल पर खून लगे चाकू, पेट्रोल की बॉटल, माचिस के आधार पर धारा 302, 201 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
पुलिस को संदेह होने पर आरोपी पति वासुदेव विश्वकर्मा पिता जगदीश विश्वकर्मा (28) को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई। इस दौरान आरोपी पति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका होने, विवाद होने के कारण हत्या करना कबूल किया। कार्रवाई में टीआइ विमलेश दुबे, एसआइ साकेत बंजारे, एएसआइ ओपी दुबे, कमलेश पाण्डेय, केडी लकड़ा, रवि शर्मा, सुनील तिर्की सहित अन्य शामिल थे।
पत्नी को स्कूटी में बैठाकर ले गया था
पुलिस के अनुसार आरोपी वासुदेव ने अपनी पत्नी राखी को स्कूटी क्रमांक सीजी 16 सीजी 3173 में ग्राम बौराडांड़ ले गया था और चाकू से गला रेतकर हत्या करने के बाद शव को जला दिया था।
फिर मृतका का मोबाइल तोड़कर घर लौट गया था। आरोपी के पास से मृतका का मोबाइल, सिम, प्रयुक्त स्कूटी, खून लगा जैकेट जब्त कर लिया गया है।