खनिज विभाग के सहायक अभियंता की जमानत अर्जी खारिज
खान मालिकों से मंथली का मामला
खनिज विभाग के सहायक अभियंता की जमानत अर्जी खारिज
कोटा. सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के न्यायाधीश प्रमोद मलिक ने मंगलवार को खान मालिकों से बंधी के मामले में झालावाड़ के खनिज विभाग के सहायक अभियंता मलिक उश्तर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। सहायक अभियंता को सोमवार को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। इसके बाद उसे जमानत याचिका पेश की थी। उल्लेखनीय है कि एसीबी कोटा ग्रामीण ने सहायक अभियंता उश्तर के बैग से 3.37 लाख रुपए से पकड़े थे। अभियंता पर आरोप है कि वह खान मालिकों से खानों के एग्रीमेंट जल्दी करने की एवज में राशि वसूल कर अपने घर उदयपुर जा रहे था। एसीबी ने उसे जगपुरा के पास दबोचा था। प्रकरण के अनुसार, एसीबी कोटा ग्रामीण को पुख्ता सूचना मिली थी कि सहायक अभियंता मलिक उश्तर महीने के प्रत्येक शुक्रवार को अवैध खनन से अवैध मासिक बंदी एकत्रित कर झालावाड़ से उदयपुर जाता है। 22 जून 18 को सहायक अभियंता झालावाड़ से सरकारी कार से रवाना हुए और रामगंजमंडी में आकर दूसरी कार में बैठ गए। एसीबी टीम ने जगपुरा के पास जिस कार में सहायक अभियंता बैठे थे और उनके साथ दूसरी कार चल रही थी, उसे भी पकड़ लिया। जांच किया तो आरोपी के पास 3.37 लाख रुपए मिले थे, जिसके बारे में वह संतोषप्रद जानकारी नहीं दे सका।
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