एमबीएस अस्पताल में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के स्थायी समाधान करने के मामले में एक वकील की ओर से पेश जनहित याचिका पर अदालत ने अस्पताल अधीक्षक व जिला कलक्टर को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है।
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पत्रिका के चेताने पर भी नहीं जागा MBS प्रशासन अब जुगाड़ ने भी खड़े किए हाथ, मरीजों पर संकट एडवोकेट लोकेश कुमार सैनी ने एमबीएस अस्पताल अधीक्षक व जिला कलक्टर के खिलाफ स्थायी लोक अदालत में जनहित याचिका पेश की। जिसमें कहा कि एमबीएस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां सीवरेज के गंदे पानी की निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है। इस कारण से गंदा पानी आउटडोर के सामने मुख्य द्वार पर फेल रहा है। जिससे मरीजों व उनके तीमारदारों को दुर्गंध और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल अधीक्षक की अनदेखी के कारण यह समस्या बनी है। याचिका में कहा कि सीवरेज के गंदे पानी की निकासी का स्थायी समाधान किया जाए। साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि दोबारा से यह समस्या उत्पन्न नहीं हो। एडवोकेट सैनी ने बताया कि अदालत ने दोनों अधिकारियों को नोटिस जारी कर 27 दिसम्बर को जवाब देने को कहा है। यह भी पढ़ें
OMG! वर्ष 2018 में भारत में सूर्यग्रहण नहीं आएंगे नजर, जानिए आप पर क्या होगा इसका असर क्षतिग्रस्त नाली ठीक कराने के आदेश : इधर स्थायी लोक अदालत ने निगम आयुक्त व महापौर को आदेश दिए कि वे वार्ड 16 में नयापुरा बस स्टैंड के पास की क्षतिग्रस्त नाली को शीघ्र ठीक कराएं। अदालत ने यह आदेश बस स्टैंड निवासी बंटी साहू की ओर से पेश याचिका को स्वीकार करते हुए दिए। बंटी ने महापौर, निगम आयुक्त व वार्ड 16 की पार्षद के खिलाफ याचिका पेश कर नाली को ठीक कराने की मांग की थी।