सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त करने के लक्ष्य में पिछड़े शहर
भारत सरकार ने देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए थे। नियमों के तहत 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध है।
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कोटा. देशभर में 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के आह्वान किया गया था, लेकिन यह पहल केवल सरकारी घोषणा बनकर रहे गई। राजस्थान में कोटा जैसे बड़े शहरों में भी इस दिशा में कोई मजबूत पहल नहीं हो पाई। जिम्मेदार विभाग खानापूर्ति करके इतिश्री कर रहे हैं। हाल ही में इसे ध्यान में रखते हुए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक थीम के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रम को निर्धारित किया था। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 4 से 10 अक्टूबर 2021 तक केन्द्र और राज्य में विभागों ने कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गई। विशेषों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक की उपयोगिता कम है और उससे ज्यादा कचरा पैदा होता है। सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के रूप में पड़े रहने पर एक गंभीर पर्यावरणीय खतरे का रूप ले लेता है। प्लास्टिक जल इकाइयों में मिल जाता है और महासागरों एवं समुद्रों में चला जाता है जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र तथा पर्यावरण के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए नागरिकों की व्यापक भागीदारी काफ ी महत्वपूर्ण है। व्यवहार परिवर्तन, प्लास्टिक कचरे के संग्रह, पृथक्करण और पुन: उपयोग के लिए संस्थागत प्रणालियों को मजबूत करने तथा उद्योग के साथ जुडऩे पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक रणनीति अपनाई है।
भारत सरकार ने पहले ही देश में प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल तरीके से प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए पहली बार प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अधिसूचित किए थे। नियमों के तहत 50 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों ने चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमए 2016 में संशोधन के लिए मार्च 2021 में डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलरी जैसी 12 एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को प्रतिबंधित करने के संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की गई है।
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