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कोटा

गुरुजी को मिली यातायात नियम तोडऩे की सजा, अब 15 लेंगे ट्रेफिक रूल्स की एक्स्ट्रा क्लास

शिक्षक को मोबाइल पर बात करते गाड़ी चलाना पड़ा भारी, 6 महीने के लिए निलंबित हुआ था ड्राइविंग लाइसेंस, अपील करने पर आरटीओ ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के दिए आदेश, दोबारा पकड़े तो डीएल होगा निरस्त

कोटाMar 29, 2020 / 04:21 pm

Rajesh Tripathi

गुरुजी अब 15 दिन तक बच्चों को पढ़ाएंगे यातायात नियमों का पाठ

गुरुजी अब 15 दिन तक बच्चों को पढ़ाएंगे यातायात नियमों का पाठ

कोटा. मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाना कोचिंग संस्थान के शिक्षक को खासा भारी पड़ गया। पुलिस उपाधीक्षक की सिफारिश पर जिला परिवहन अधिकारी ने छह महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) ही निलंबित कर दिया, लेकिन अपील करने पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने पांच महीने की रियायत तो दी मगर इस शर्त के साथ कि वह 15 दिनों तक अपने शैक्षणिक संस्थान में विद्यार्थियों को यातायात नियमों की पालना का पाठ पढ़ाएंगे।
कोटा के प्रमुख कोचिंग संस्थान में कार्यरत वरिष्ष्ठ शिक्षक अखिलेश जैन को यातायात पुलिस कर्मियों ने फोन पर बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़ लिया। जिस पर उनका चालान काटने के साथ ही पुलिस उपाधीक्षक ने केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19(एक) (एफ) के तहत परिवहन विभाग से डीएल सस्पेंड करने की भी सिफारिश कर दी। जिसके आधार पर डीटीओ ने 25 जून को उनका डीएल छह माह के लिए निलंबित भी कर दिया गया।

अपील में मिली रियायत
अखिलेश जैन ने डीटीओ की कार्रवाई को एक पक्षीय बताते हुए उसके खिलाफ आरटीओ के समक्ष अपील कर दी। 17 सितंबर को आरटीओ प्रकाश सिंह राठौड़ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलों और दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद सामने आया कि डीटीओ ने जैन का पक्ष सुने बिना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की है, लेकिन प्रार्थी ने अपना अपराध कबूल करने के साथ ही तय जुर्माना भी अदा कर दिया था। इतना ही नहीं प्रार्थी उच्च शिक्षित होने के साथ ही शिक्षक भी है। ऐसे में आरटीओ ने माना कि उनके कृत्य से सैकड़ों छात्रों पर भी असर पड़ता है। शिक्षक की देखा देखी विद्यार्थी भी यातायात नियमों के उलंघन का पाठ न पढ़ जाएं इसीलिए डीएल निलंबन वापस लेने के बजाय उसकी अवधि को घटा कर 67 दिन कर दिया।
यातायात नियमों का पढ़ाओ पाठ
चार महीने की सजा कम करने के एवज में आरटीओ प्रकाश सिंह राठौर ने शिक्षक अखिलेश जैन को अनूठी सजा देते हुए 15 दिनों तक अपने ही संस्थान के विद्यार्थियों को मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने के अपराध की जानकारी देने, सभी विद्यार्थियों को वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने, हैलमेट और सीट बैल्ट का इस्तेमाल करने के साथ ही सड़क सुरक्षा नियमों की पालना संबंधी नियमों की ऑडियो विजुअल जानकारी देने का आदेश जारी किया है। जैन को 15 दिनों तक सामाजिक दायित्व निभाते हुए किए गए जागरुकता कार्य का रिकॉर्ड भी आरटीओ दफ्तर में प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद ही उनके डीएल के निलंबन की अवधि कम होगी। इसके साथ ही जैन को चेतावनी भी दी गई है कि यदि वह दोबारा मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।
फैक्ट फाइल
निलंबित हुए ड्राइविंग लाइसेंस

कुल निलंबन – 1062
शराब पीकर वाहन चलाने पर – 222

गलत दिशा में वाहन चलाने पर – 431
दुर्घटना कारित करने पर – 80

तेज गति और लापरवाही पर- 230
मोबाइल पर बात करने पर – 99
(आंकड़े एक जनवरी से 15 अगस्त तक)
मिल गई

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