सूत्रों ने बताया कि 10 अप्रेल को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में नगरीय निकायों में जब्त प्लास्टिक बैग तथा पॉलीथिन बैग को सीमेंट प्लांट को देने के मसले पर चर्चा की गई। इसके बाद डीएलबी ने गाइड लाइन जारी की है। डीएलबी के निदेशक पवन अरोड़ा की ओर से इस संबंध में नगर निगम आयुक्त समेत सभी निकायों को आदेश जारी कर पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सीमेंट प्लांटों की सूची सौंपी rajasthan state pollution control board की ओर से निकायों को अपने-अपने क्षेत्र के सीमेंट प्लांटों की सूची सौंपी गई है। किस निकाय को कौनसे प्लांट पर कैरी बैग देने हंै, इसकी जानकारी भेजी गई है।
गौरतबल है कि एक साल में नगर निगम की ओर से पांच सौ किलो से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग व पॉलीथिन जब्त की गई। इसे जलाकर नष्ट कर दिया गया। निगम आयुक्त नरेन्द्र कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रतिबंधित पॉलीथिन व कैरी बैग जब्ती के लिए निगम की ओर सघन कार्रवाई की जा रही है। दो दिन पहले ही बड़ी मात्रा में पॉलीथिन जब्त की थी।
एनजीटी की सख्ती के बाद बना एक्शन प्लान निकायों की ओर से जब्त कैरी बैग व पॉलीथिन बैग को जलाने से प्रदूषण फैलने का मामला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) में पहुंच गया था। एनजीटी ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को जब्त किए कैरी बैग सीमेंट प्लांटों को नि:शुल्क देने का आदेश पारित किया है। राज्य सरकार से इसकी पालना रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है। इसके बाद सरकार हरकत में आई है। खुद मुख्य सचिव इसकी निगरानी कर रहे हैं।
– निगम को सीमेंट प्लांट के प्रबंधक को कवरिंग पत्र लिखते हुए उसके साथ जब्त प्लास्टिक कैरी बैग, पॉलीथिन बैग का वितरण एवं मात्रा अंकित करनी होगी। – नगरीय निकायों में जब्त पॉलीथिन बैग को विभागीय परिवहन वाहन में भरकर संबंधित सीमेंट प्लांट तक परिवहन करके सौंपकर उसकी रसीद प्राप्त करनी है।
– सीमेंट प्लांट से कैरी बैग प्राप्ति की रसीद व पालना रिपोर्ट सरकार को भेजनी होगी।