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कोटा

Dussehra mela : सर्कस, डिज्नीलैण्ड और झूलों का एक जोन बनेगा

दो साल से पशु मेले की जगह केवल पार्किंग के रूप में ही काम आ रही है। यहां मेले से संबंधित गतिविधियां नहीं होने से इस जोन में व्यापारी भी दुकानें लगाने को तैयार नहीं है। मेले का पूरा दबाव फेज एक पर ही आ जाता है।

कोटाAug 31, 2018 / 04:53 pm

shailendra tiwari

kota news

Dussehra mela : सर्कस, डिज्नीलैण्ड और झूलों का एक जोन बनेगा

कोटा. राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार दो भागों में बंटा रहेगा। दोनों फेज में मेला लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहे, इसके लिए विशेष कार्य योजना पर मेला समिति ने काम शुरू कर दिया है। दो साल से पशु मेले की जगह केवल पार्किंग के रूप में ही काम आ रही है। यहां मेले से संबंधित गतिविधियां नहीं होने से इस जोन में व्यापारी भी दुकानें लगाने को तैयार नहीं है। मेले का पूरा दबाव फेज एक पर ही आ जाता है। इस कारण भीड़-भाड़ ज्यादा होती है। इसलिए फेज दो में सर्कस, डिजनीलैण्ड और झूलों का एक विशेष जोन बनाया जाएगा, ताकि इस क्षेत्र में भी लोगों की चहल-पहल बनी रहे। मेला अधिकारी श्वेता फगेडिय़ा ने बताया कि सर्कस, डिज्नीलैण्ड और झूलों के लिए अम्बेडकर भवन के पीछे की जगह तय कर दी है। इसके लिए ई-टेण्डर जारी कर दिए गए हैं।
सर्कस के लिए 300 गुणा 350 वर्गफीट, डिज्नीलैण्ड के लिए 100 गुणा 350 वर्ग फीट तथा झूलों (तमाशा) के लिए 100 गुणा 100 वर्गफीट जगह देने की दर तय की गई है। यदि कोई भी संचालक निर्धारित से अधिक जगहों पर अतिक्रमण कर काम करता पाया गया तो 10 रुपए प्रति वर्गफीट के हिसाब से शुल्क वसूल किया जाएगा। निर्धारित दर के अलावा 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी भी देना होगा। सर्कस आदि की अवधि 10 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक रहेगी।
ऑनलाइन होगा मेले की दुकानों का आवंटन

कोटा. मेला समिति और निगम प्रशासन के बीच दशहरा मेले में दुकानों के आवंटन की नीति को लेकर चल रही खीचतान दूर हो गई है। दशहरा मेला-2018 में दुकानदारों से ऑनलाइन ही आवेदन मांगे हैं। इसके लिए निगम ने आवेदन का ऑनलाइन प्रारूप जारी कर दिया है। मेला समिति के अध्यक्ष राममोहन मित्रा ने बताया कि दुकानों के आवंटन से लेकर दर तय हो गई है। इसलिए चर्चा कर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप जारी कर दिया है। दुकानों के लिए आवेदन नए और पुराने दोनों ही व्यापारी कर सकेंगे। हालांकि आवंटन में प्राथमिकता पुराने व्यापारियों को दी जाएगी। आवेदन के प्रारूप में बाजार का प्रकार, बाजार का नाम, दुकान की साइज, आवेदक का नाम, स्थायी पता, मोबाइल नम्बर भरने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही फेज एक या दो में दुकान आवंटित चाहते हैं, इसका ऑप्शन भी रखा है। मेला अधिकारी श्वेता फगेडिया ने बताया कि 10 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक के लिए फूड कोर्ट, सोफ्टी, खिलौना, जनरल व अन्य बाजारों में दुकानों के लिए आवेदन 31 अगस्त से 10 सितम्बर तक निगम की वेबसाइट भर सकते हैं।
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