कोटा

चालाकी भी नहीं आई काम ,ऐसे धरे गए डोडा चूरा तस्कर

कठोर कारावास, 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित

कोटाDec 11, 2019 / 08:55 pm

Suraksha Rajora

चालाकी भी नहीं आई काम ,ऐसे धरे गए डोडा चूरा तस्कर

कोटा. एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश अनुपमा राजीव बिजलानी ने बुधवार को डोडा चूरा तस्कर को चार वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया, जबकि मामले में सहअभियुक्त को न्यायालय ने पूर्व में ही दंडित किया जा चुका है।
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विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र सिंह निर्भय ने बताया कि 12 अप्रैल 2018 को थानाधिकारी देवेश भारद्वाज अपने जाप्ते के साथ गश्त कर रहे थे। इसी दौरान शोली रोड होते हुए दीगोद के निकट वेयर हाउस पहुंचे और नाकाबंदी की गई।
कुछ देर बाद दीगोद की ओर से दो व्यक्ति कंधे पर कपड़े के थैले लेकर पैदल आते नजर आए, जो पुलिस जाब्ता को देखकर वापस घूमकर तेजी से दीगोद की ओर जाने लगे। इस पर पुलिस ने उन्हें रोककर पूछताछ की, तो उसने स्वयं को झालावाड़ जिले के घाटोली थाना क्षेत्र के गांव नीमखेड़ा निवासी बीरमचंद तंवर (26) व दूसरे ने बीरम बताया।
पूछताछ में दोनों संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दे सकें। इस पर पुलिस ने बैगों की तलाशी ली, तो उसमें बीरमचंद के बैग में 5 किलो 380 ग्राम डोडा चूरा व बीरम के थैले से भी अवैध डोडा चूरा मिला। पुलिस ने न्यायालय में दोनों के खिलाफ चालान पेश किया। जमानत के बाद बीरमचंद फरार चल रहा था। ऐसे में न्यायालय ने उसके खिलाफ फैसला पेडिंग रखा गया था, जबकि बीरम को न्यायालय ने पूर्व में सजा सुना दी थी।
बीरमचंद के गिरफ्तार होने के पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया। जहां लोक अभियोजक ने दस गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाए। बुधवार को एनडीपीएस न्यायालय ने बीरम चंद को दोषी मानते हुए 4 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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