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कोटा

सड़क हादसे में सहायक अभियंता की मौत के 6साल बाद मिला ‘न्याय ‘ 39 लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश

न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश

कोटाDec 14, 2019 / 09:23 pm

Suraksha Rajora

सड़क हादसे में सहायक अभियंता की मौत के 6साल बाद मिला 'न्याय ' 39 लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश

सड़क हादसे में सहायक अभियंता की मौत के 6साल बाद मिला ‘न्याय ‘ 39 लाख क्षतिपूर्ति देने के आदेश

कोटा. न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण क्रम – 2 कोटा ने सड़क दुर्घटना में सहायक अभियंता की मौत के मामले में बीमा कंपनी सहित कार चालक व कार मालिक को बतौर क्षतिपूर्ति 39,67,040 रुपए व 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से मृतक के परिजन को अदा करने के आदेश प्रदान दिए।
प्रार्थीगण महावीर नगर विस्तार योजना कोटा निवासी शिखा गुप्ता (32), पुत्री काव्या गुप्ता (3), मृतक के पिता ओमप्रकाश गुप्ता (61), माता सुशीला गुप्ता (54) ने अधिवक्ता राकेश गुप्ता के माध्यम से कार चालक नवदीप जैन, कार मालिक दिलीप सिंह भाटी व यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड झालावाड़ रोड के विरुद्ध न्यायालय में दावा पेश किया।
प्रार्थियों ने परिवाद में बताया कि तरूण कुमार गुप्त 23 नवंबर 2014 को रिलायंस कंपनी की तरफ से रावतभाटा रोड पर लंदन स्ट्रीट पर पार्टी में गए थे, वहां से वापस लौटते समय तरुण गुप्ता (33)कार से वापस लौट रहे थे तथा रात के लगभग 10.30 बजे डायवर्जन चैनल के निकट सामने से तेज गति से आ रही एसयूवी को बचाने के लिए उन्होंने गाड़ी सड़क से उतारी। जिससे कार पलटी खाती हुई वन भूमि में पत्थरों से टकरा गई।
जिससे कार में सवार कई लोगों के चोटें आई तथा तरुण गुप्ता की चिकित्सालय ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। वह पेशे से प्राइवेट कंपनी दिल्ली असिस्टेंट इंजीनियर था। अदालत ने बीमा कंपनी सहित कार चालक व कार मालिक को बतौर क्षतिपूर्ति 39,67,040 रुपए व 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर राशि का भुगतान किया।

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