बूंदी में तनाव: जैन समाज और ग्रामीण भिड़े, पथराव में कई लोग जख्मी, चप्पे-चप्पे पर पुलिस-आरएसी तैनात
कोटा जंक्शन पर मच गई थी मगदड़
भगदड़ में मीडियाकर्मी, पुलिस, महिलाओं और कई युवक घायल हो गए। इस दौरान पुलिस व भीड़ में हुई धक्का-मुक्की में कई युवक गिर गए। भीड़ में कई लोगों व महिलाओं का दम घुटने लगा। कुछ युवक व युवतियां भीड़ में गिर गए। जिन्हें दूसरे लोगों ने बाहर निकाला। इनके जूता-चप्पल व सर्दी से बचने के कपड़े तक प्लेट फार्म पर ही छुट गए। बवाल के बाद 13 फरवरी 17 को परिवादी विक्रम सिंह ने कोर्ट में इस्तागासा पेश किया। जिसके आधार पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ रेलवे की सम्पति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया।
28 मई को होगी सुनवाई
दो साल से चल रहे मामले में शाहरुख ने कोर्ट में जहां मुकदमा खत्म करने का आग्रह किया वहीं, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, शिकायतकर्ता के शिकायत वापस लेने से राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों में से किसी के पक्ष में राय जाहिर करने के बजाय बहस के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया। न्यायाधीश केएस आहलुवालिया ने शाहरुख खान की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया। अब इस मामले में कोर्ट 28 मई को सुनवाई करेगा।
कोर्ट ने कहा-बहस के बाद होगा फैसला अभिनेता खान की ओर से वी आर वाजवा ने कोर्ट को बताया कि परिवादी को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं था, केवल सरकारी एजेंसी ही मुकदमा दर्ज करा सकती है। ऐसे में प्राथमिकी को रद्दकर शाहरुख खान को राहत दी जाए। परिवादी ने स्वयं हाजिर होकर कोर्ट में कहा कि वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता। इस पर सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि यह राजकीय सम्पत्ति के नुकसान का मामला है, इस कारण सरकार का मामला है। कोई परिवादी मामला वापस नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा।