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कोटा में बवाल से मुश्किल में ‘किंग खान’,! सलमान के बाद अब शाहरुख के ‘भविष्य’ का फैसला करेगा राजस्थान ‘हाईकोर्ट’

फिल्म प्रमोशन के दौरान कोटा रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के मामले में हाईकोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

कोटाMar 07, 2019 / 06:25 pm

​Zuber Khan

Film Raees Promotion: High court verdict on Shahrukh Khan May 28
कोटा. बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की फिल्म रईस ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाया। अपने बोल्ड अंदाज से दर्शकों की वाह-वाही लूटी लेकिन इसी फिल्म ने उनकी मुसीबतें भी बढ़ा दी। दरअसल 23 जनवरी 17 को फिल्म ‘रईस’ के प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने कोटा जंक्शन पर अपने फैंस का अभिवादन करते हुए उनके बीच गिफ्ट उछाल कथित बवाल खड़ा कर दिया। गिफ्ट पाने की होड़ के चलते स्टेशन पर भगदड़ मच गई और सार्वजनिक सम्पत्ति को 1 लाख 90 हजार रुपए का नुकसान हो गया। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा।
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कोटा जंक्शन पर मच गई थी मगदड़
भगदड़ में मीडियाकर्मी, पुलिस, महिलाओं और कई युवक घायल हो गए। इस दौरान पुलिस व भीड़ में हुई धक्का-मुक्की में कई युवक गिर गए। भीड़ में कई लोगों व महिलाओं का दम घुटने लगा। कुछ युवक व युवतियां भीड़ में गिर गए। जिन्हें दूसरे लोगों ने बाहर निकाला। इनके जूता-चप्पल व सर्दी से बचने के कपड़े तक प्लेट फार्म पर ही छुट गए। बवाल के बाद 13 फरवरी 17 को परिवादी विक्रम सिंह ने कोर्ट में इस्तागासा पेश किया। जिसके आधार पर रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस ने शाहरुख के खिलाफ रेलवे की सम्पति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज किया।
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28 मई को होगी सुनवाई
दो साल से चल रहे मामले में शाहरुख ने कोर्ट में जहां मुकदमा खत्म करने का आग्रह किया वहीं, राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, शिकायतकर्ता के शिकायत वापस लेने से राजकीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का मुकदमा खत्म नहीं हो सकता। इस पर हाईकोर्ट ने दोनों में से किसी के पक्ष में राय जाहिर करने के बजाय बहस के बाद फैसला सुनाने का आदेश दिया। न्यायाधीश केएस आहलुवालिया ने शाहरुख खान की याचिका पर बुधवार को यह आदेश दिया। अब इस मामले में कोर्ट 28 मई को सुनवाई करेगा।
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कोर्ट ने कहा-बहस के बाद होगा फैसला

अभिनेता खान की ओर से वी आर वाजवा ने कोर्ट को बताया कि परिवादी को इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने का अधिकार नहीं था, केवल सरकारी एजेंसी ही मुकदमा दर्ज करा सकती है। ऐसे में प्राथमिकी को रद्दकर शाहरुख खान को राहत दी जाए। परिवादी ने स्वयं हाजिर होकर कोर्ट में कहा कि वह मुकदमा नहीं चलाना चाहता। इस पर सरकारी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शेरसिंह महला ने कहा कि यह राजकीय सम्पत्ति के नुकसान का मामला है, इस कारण सरकार का मामला है। कोई परिवादी मामला वापस नहीं ले सकता। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाएगा।

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