विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि 25 अपे्रल 17 को पीडि़त बालिका के पिता ने रिपोर्ट दी कि वह मजदूरी कर दो बच्चे पाल रहा है। 24 अप्रेल को वह मजदूरी करने गया था। दस वर्षीय पुत्र और पांच वर्षीया बेटी अकेले थे। उसकी टापरी के पास ही यूपी ललितपुर निवासी अनिल सहरिया (24) एक फैक्ट्री में काम करता है।
अनिल ने बेटे को 20 रुपए देकर बिस्कुट लेने भेज दिया और बेटी को खाना खिलाने के नाम पर साथ ले गया तथा उससे बलात्कार किया। बाद में बेटी को टापरी में छोड़ गया। बाद में परिचित की सूचना पर पिता पहुंचा तो बेटी ने वारदात की जानकारी दी।
पुलिस ने बालिका का मेडिकल करवाकर बयान करवाए व आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायालय में चालान पेश करने के बाद लोक अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। न्यायालय ने मंगलवार को आरोपी को दोषी मानते हुए शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।