script1000 रुपए की रिश्वत के मामले में दी थी झूठी गवाही, अब भुगतेगा जेल | giving false evidence in court draws punishment | Patrika News
कोटा

1000 रुपए की रिश्वत के मामले में दी थी झूठी गवाही, अब भुगतेगा जेल

एसीबी न्यायालय ने सुनाया फैसला
 

कोटाAug 07, 2019 / 11:05 pm

Ranjeet singh solanki

kota news

1000 रुपए की रिश्वत के मामले में दी थी झूठी गवाही, अब भुगतेगा जेल

कोटा. न्यायालय ने रिश्वत के एक मामले में झूठे साक्ष्य देने पर बुधवार को एक परिवादी को 3 माह की सजा और 5 सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया। एसीबी के सहायक लोक अभियोजक अशोक जोशी ने बताया कि पाटनपोल निवासी जयकुमार उर्फ जयदेव ने अप्रैल 1999 को एसीबी को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि परिवादी की किराना दुकान काम कर रहा था। खाद्य निरीक्षक चंद्रभान सिंह ने उसकी दुकान पर आया और कई कमियां बताईं। उसने कहा कि अगर केस से बचना है तो घर पर आकर मिलो। इसके एवज में उसने 1000 रुपए मांगे।
जरा संभल कर, कोटा के एमबीएस में महिला चोर
गिरोह का आतंक…गार्ड की मुस्तैदी से दो को दबोचा

कोटा एसीबी ने शिकायत पर आरोपी चंद्रभान सिंह को 500 रुपए की रिश्वत लेने पर उसे गिरफ्तार किया। बाद में जयकुमार के बयान बदलने पर साक्ष्य के अभाव में चंद्रभान बरी कर दिया गया। इस पर न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए जयकुमार को झूठा बयान देने पर 3 महीने की सजा और 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

Home / Kota / 1000 रुपए की रिश्वत के मामले में दी थी झूठी गवाही, अब भुगतेगा जेल

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो