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रिश्वत के मामले में आईपीएस ने एसीबी कोर्ट में दी हाजिरी, निलम्बित आईएएस की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई

कोटा. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा (एसीबी कोर्ट) में रिश्वत के पुराने मामले में उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा कोटा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सत्यवीरसिंह न्यायालय के आदेश की पालना में सोमवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन साक्षी पुलिस उपाधीक्षक श्योराजमल मीणा के बयान लेखबद्ध किए गए। इस मामले में आईजी सत्यवीर सिंह ने स्थाई हाजिरी माफ ी का आवेदन पत्र पेश किया है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।

कोटाMar 15, 2021 / 09:21 pm

Deepak Sharma

रिश्वत के मामले में आईपीएस ने एसीबी कोर्ट में दी हाजिरी, निलम्बित आईएएस की न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाई

रिश्वत के मामले में आईपीएस सत्यवीर ने एसीबी कोर्ट में दी हाजिरीनिलम्बित आईएएस राव की न्यायिक अभिरक्षा 26 तक बढ़ाई

कोटा. भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय कोटा (एसीबी कोर्ट) में रिश्वत के पुराने मामले में उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक तथा कोटा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक सत्यवीरसिंह न्यायालय के आदेश की पालना में सोमवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। जिस पर न्यायालय ने अभियोजन साक्षी पुलिस उपाधीक्षक श्योराजमल मीणा के बयान लेखबद्ध किए गए। इस मामले में आईजी सत्यवीर सिंह ने स्थाई हाजिरी माफ ी का आवेदन पत्र पेश किया है। जिस पर सुनवाई मंगलवार को होगी।
यह है मामला
सत्यवीर सिंह को कोटा में शहर पुलिस अधीक्षक रहते हुए एसीबी जयपुर टीम ने 27 मई 2014 को गिरफ्तार किया था। सिंह और मध्यस्थ दम्पती निसार अहमद व फ रहीन के खिलाफ छावनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल मतीन ने शिकायत दी थी कि नयापुरा थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले में सत्यवीर सिंह से कार्रवाई करवाने के लिए निसार व फ रहीन ने सिंह के लिए दो लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। वह करीब एक लाख रुपए दे चुका था। शेष 50 हजार की रिश्वत देते हुए एसीबी जयपुर की टीम ने दम्पती को उनके घर से और सिंह को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया था।
निलम्बित आईएएस राव की न्यायिक अभिरक्षा 26 तक बढ़ाई
कोटा. निलम्बित आईएएस व बारां के पूर्व जिला कलक्टर इंद्र सिंह राव न्यायिक अभिरक्षा से सोमवार को एसीबी कोर्ट में उपस्थित हुए। न्यायालय ने प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी को तलब किया गया है। जिसमें अभियोजन स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की जानकारी मांगी गई है। प्रकरण में अब तक अभियोजन स्वीकृति पेश नहीं करने के कारण प्रकरण में आगामी पेशी नियत की गई है तथा प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिए 26 मार्च को तलब किया गया है। इन्द्रसिंह राव की 26 मार्च तक जेल अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि कोटा शहर की एसीबी टीम ने एक पेट्रोल पम्प की एनओसी जारी करने की एवज में तत्कालीन बारां जिला कलक्टर के पीए को एक लाख की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। पीए ने घूस की राशि राव के नाम से ली थी।

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