scriptनगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध लागू | kota nagar nigam election 2020 | Patrika News
कोटा

नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध लागू

कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेगा

कोटाOct 14, 2020 / 10:42 pm

Ranjeet singh solanki

नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध लागू

नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध लागू

कोटा. नगर निगम चुनाव को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट उज्ज्वल राठौड़ ने नगर निगम क्षेत्र कोटा उत्तर व दक्षिण की सीमा में बुधवार से 11 नवम्बर तक धारा 144 के प्रावधान लागू किए हैं।इस दौरान कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, अग्नि अस्त्र-शस्त्र व अन्य हथियार जो किसी धातु के शस्त्र के रूप में बने हों तथा मोटे घातक हथियार सार्वजनिक स्थानों पर लेकर प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेगा। तनाव उत्पन्न करने वाले भाषण, नारेबाजी, मुद्रण सामग्री प्रतिबंधित होगी। चुनाव से संबंधित नियम की अवहेलना करते हुए रैली पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा का सेवन नहीं करेगा। लाउड स्पीकर का उपयोग संबंधित निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बाद किया जा सकेगा।
नियंत्रण कक्ष स्थापित

कोटा. नगर निगम आम चुनाव के लिए चुनाव नियंत्रण कक्ष कलक्ट्रेट के कमरा नम्बरा 1 में स्थापित किया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी उज्ज्वल राठौड़ ने बताया कि नियंत्रण कक्ष की प्रभारी अधिकारी उप निदेशक स्थानीय निकाय दीप्ती मीणा एवं अतिरिक्त प्रभारी निर्मल सोनी को नियुक्त किया है। नगर निगम उत्तर के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0744-2323557 तथा नगर निगम दक्षिण के लिए नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 0744-2325342 होंगे।

Home / Kota / नगर निगम चुनाव को देखते हुए प्रतिबंध लागू

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो