आरोपी ने धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार देगा और खुद भी मर जाएगा। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के बयान के बाद शाहरुख को तीन साल की सजा और 67 सौ रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
इसी प्रकार पोक्सो न्यायालय ने एक अन्य मामले में आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई और 6500 रुपए का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि 3 जून 2018 को पीडि़ता ने चेचट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि स्कूल व कोचिंग जाते समय उसे सूर्यवीर सिंह उर्फ टोनू उसका पीछा करता है।
एक रात वह घर के बाहर बैठी थी तब टोनू ने उसका गला दबाकर बद्तमीजी की। पुलिस ने आरोपी पर छेड़छाड़ व पोक्सो अधिनियम में मामला दर्ज किया। मामले में 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। इस आधार पर अदालत ने आरोपी टोनू को दोषी करार दिया।