विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश जैन ने बताया कि फरियादी ने एसपी को दिए परिवाद में बताया कि गौरव चतुर्वेदी के नाम के लडक़े से जान पहचान हुई। चतुर्वेदी ने उससे कहा कि जयपुर में एक सीरियल का ऑडिशन चल रहा है, उसमें तुम्हारे लिए बात की है। एक वीडियो बनाकर भेजना है। वीडियो बनाने के लिए गौरव मुझे महावीर नगर के एक हॉस्टल में ले गया और जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और कुछ अश्लील फोटो व वीडियो बना लिए।
इसके बाद अश्लील वीडियो परिवार व मिलने वालों को दिखाकर बदनाम करने की धमकी देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने लगा। इसके बाद दादाबाड़ी के एक मकान और तीसरी बार हैंगिंग ब्रिज के पास सुनसान जगह पर ले जाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए। परिवाद पर अनुसंधान के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को सजा सुनाई।