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रायपुर

बगैर रजिस्ट्रेशन फ्लैट या मकान की बिक्री करने पर बिल्डर पर होगी सख्त कार्रवाई

छत्तीसगढ़ भूसंपदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष बनने के बाद विवेक ढांड ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस कानून की जानकारी दी।

रायपुरJan 22, 2018 / 04:54 pm

Ashish Gupta

Real Estate Regulatory Authority

रेरा अध्यक्ष बोले – बगैर रजिस्ट्रेशन फ्लैट या मकान की बिक्री करने पर बिल्डर पर होगी सख्त कार्रवाई

रायपुर . छत्तीसगढ़ भूसंपदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) के अध्यक्ष बनने के बाद विवेक ढांड ने सोमवार को मीडिया से बातचीत करते हुए इस कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कानून के लागू होने से रियल स्टेट के कारोबारी मनमानी नहीं कर सकते। साथ ही अब कोई बिल्डर अब बिना पंजीयन कराएं अपने फ्लैट और मकान की बिक्री नहीं कर पाएगा।
उन्होंने बताया बिक्री के लिए पहले बिल्डर को रेरा के दफ्तर में पंजीयन करवाना पड़ेगा। अगर कोई भी बिल्डर बिना पंजीयन कराए फ्लैट या मकान की बिक्री करता है तो रेरा कानून के तहत उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्डर पर जुर्माना के साथ सजा हो सकती है।

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ढांड ने रेरा कानून के फायदे के बारे में बताते हुए कहा कि 15 फरवरी से इसका पंजीयन शुरू कर दिया जाएगा। रेरा का सॉफ्टवेयर चित्र के द्वारा तैयार किया जा रहा है, यहां उपभोक्ता भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बिल्डरों के लिए कमीशन पर बेचने वाले एजेंटों को भी अनिवार्य रूप से पंजीयन करवाना पड़ेगा।

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उन्होंने बताया कि पंजीयन की राशि बहुत ही न्यूनतम रखी गई है। नियमानुसार बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के 70 फ़ीसदी राशि बैंकों में जमा करानी पड़ेगी जिसका 3 माह में रेरा जांच करेगी। नियम के कारण बिल्डर अपने एक प्रोजेक्ट की राशि किसी दूसरे प्रोजेक्ट में खर्च नहीं कर पाएंगे। साथ ही धोखाधड़ी करने की संभावना भी नहीं रहेगी।

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रेरा अध्यक्ष ने बताया की रेरा कानून लागू होने के बाद अब हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी इसके दायरे में आएंगे। इसके तहत इन्हें रेरा के नियमों के मुताबिक अपना पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। हाउसिंग बोर्ड, आरडीए और एनआरडीए भी बिना पंजीयन कराएं अपने मकानों को नहीं बेच सकते।

छत्तीसगढ़ में रेरा का होगा एेसा स्वरूप
– केंद्रीय अधिनियम के तहत रेरा का गठन।
– प्राधिकरण में अध्यक्ष और दो सदस्य।
– रेरा से रियल एस्टेट सेक्टर का रेगुलेशन करना।
– रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता व दक्षता लाना।
– उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना और विवादों का शीघ्र समाधान करना।

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