दर्दनाक मौत: भारी वाहन ने पैंथर शावक को कुचला, 2 घंटे सड़क पर तड़पता रहा खून से लथपत 7 माह का शावक
सूचना पर वन विभागकर्मी मौके पर पहुंचे और सियार के शव को कब्जे में लिया। क्षेत्रीय वन अधिकारी नवनीत शर्मा ने बताया कि बड़ौद के पास हाइवे पर ढाई वर्षीय सियार को भारी वाहन कुचल गया। सूचना पर वन कार्मिक मौके पर पहुंचे और पंचनामा तैयार करवाया। वहीं, हाइवे पर कुछ दूरी पर ही एक नेवले को भी अज्ञात वाहन कुचल गया।नाना के यहां से छुट्टियां मनाकर घर लौट रही बालिका चंबल में बही, चंद मिनटों में मां की आंखों से ओझल हो गई बेटी
लापरवाही से जाना पड़ सकता है जेलवन विभाग के अनुसार वन्यजीवों को मारने व चोट पहुंचाने पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार सजा के प्रावधान है। शेड्युल के अनुसार कई तो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आते हैं। सियार वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची द्वितीय के पार्ट -2 का सरंक्षित जीव है, जिसे मारने या चोट पहुंचाने पर 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है।
नवनीत शर्मा, रेंजर सुल्तानपुर वन विभाग