बजरंग नगर निवासी एक व्यक्ति ने 24 अगस्त 2012 को बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसकी 16 साल की पुत्री को खातौली थाना क्षेत्र के मियाड़ा निवासी लक्ष्मण मीणा 20 अगस्त को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर भगा ले गया था।
इसमें उसकी मां रामफूली व भाई महावीर और एक अन्य व्यक्ति अक्षय षड्यंत्र में शामिल हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ धारा 263,366 व 120 बी में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के बाद महिला उत्पीड़न क्रम एक न्यायालय के न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने पर महावीर को अपहरण करने व उसकी मां रामफूली व भाई महावीर को षड्यंत्र में शामिल होने पर 4-4 साल कठोर कैद व 2-2 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। जबकि अक्षय को दोषमुक्त कर दिया।