scriptडीएम व एसपी ने किया कन्टेनमेंट जोनों का निरीक्षण, दिये नए दिशा निर्देश | DM and SP inspected the Containment zones | Patrika News
लखीमपुर खेरी

डीएम व एसपी ने किया कन्टेनमेंट जोनों का निरीक्षण, दिये नए दिशा निर्देश

जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक पूनम ने जिला मुख्यालय पर भ्रमणशील रहकर शहर के बनाए गए कन्टेनमेंट जोन मोहल्ला रामनगर, हिदायतनगर और नौरंगाबाद का निरीक्षण किया।

लखीमपुर खेरीMay 23, 2020 / 07:40 am

Neeraj Patel

डीएम व एसपी ने किया कन्टेनमेंट जोनों का निरीक्षण, दिए नए दिशा निर्देश

डीएम व एसपी ने किया कन्टेनमेंट जोनों का निरीक्षण, दिए नए दिशा निर्देश

लखीमपुर-खीरी. जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह व पुलिस अधीक्षक पूनम ने जिला मुख्यालय पर भ्रमणशील रहकर शहर के बनाए गए कन्टेनमेंट जोन मोहल्ला रामनगर, हिदायतनगर और नौरंगाबाद का निरीक्षण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा बनाए गए कन्टेनमेंट जोन के क्षेत्रान्र्तगत आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा और होम स्टेप डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।

इस दौरान शहर कोतवाल अजय प्रकाश मिश्र मौजूद रहे। इसके उपरांत उन्होंने भ्रमणशील रहकर जिला मुख्यालय सहित खीरी टाउन का भ्रमण किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीएम एसपी ने थाना खीरी का निरीक्षण किया और सेनेटाइजेशन प्रक्रिया सहित थाने पर तैनात पुलिस कर्मियों से मास्क, सेनेटाइजर, फेस शील्ड की उपलब्धता की जानकारी लेकर उनके इस्तेमाल अनिवार्य रूप से किये जाने हेतु निर्देशित किया।

जिले में दो नये कन्टेनमेंट जोन घोषित

जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने विकास खण्ड पसगंवा के ग्राम बनका गांव और विकास खण्ड फूलबेहड़ के पिपरावां को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है। बताते चलें कि अब जनपद में कुल दस कन्टेनमेंट जोन हो गये है। डीएम ने शहरी क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जहां शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, वहां पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मोहल्ला, जो भी कम हो और एक से ज्यादा होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन होगा।

वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बारे में जानकारी देते हुए उन्होनें बताया कि जहां सिंगल केस है, वहां पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा, यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जाने में आएंगे।

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो