जानिए क्या है पूरा मामला
सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली एक किशोरी ने जनपद जालौन की तहसील उरई अंतर्गत ग्राम गुड़ा निवासी रिंकू ठाकुर पुत्र कमल सिंह 19 वर्षीय व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि उसने किशोरी को किसी काम के बहाने रेलवे स्टेशन स्थित एक होटल में बुलाया था। काम की बातचीत के दौरान उसने कोल्ड ड्रिंक मंगाकर उसमें नशीला पदार्थ मिलाया जिसे पीकर वह वेशुध हो गई। जिसके बाद रिंकू ठाकुर ने उसके साथ गलत काम किया और उसका वीडियो भी बना लिया।
जब वह लड़की होश में आई तो उसने रिंकू ठाकुर की इस हरकत का विरोध किया जिस से उत्तेजित होकर टिंकू ठाकुर ने वीडियो वायरल करने की धमकी दी और कहा कि अगर तुमने उसे पैसे नहीं दिए तो वह यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। जिससे भयभीत होकर उसने रिंकू ठाकुर को 40 हजार रुपये दे दिए और वह पैसे लेकर चला गया। उसके बाद रिंकू ठाकुर ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपयों की और मांग की।
आरोपी की तलाश शुरू
इसके बाद घटना के बारे में उसने अपने परिजनों को बताया जब परिजनों ने उसे उलाहना दिया तब उसने परिजनों को जान से मारने की धमकी दी तथा वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता ने तहरीर देकर पूरे मामले से अवगत कराया। कोतवाली पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित किशोरी की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ 328, 376, 386, 504 व 506 धाराओं मामला पंजीकृत कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।