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शादी के बाद से ही उसकी पुत्री ने घर में विवाद उत्पन्न किया जिसके चलते वह अपने मायके रह रही थी। उसके बाद 11 नवंबर 2018 को उसकी बहू रजनी अपने पिता हरप्रसाद तथा अपने भाई बाबूलाल के साथ कार से अपने पति कृष्ण कुमार के घर आई और घर में जबरन घुस कर मेरे पुत्र के साथ जमकर गाली-गलौज की और जब मेरे पत्र ने उनकी इस गाली-गलौज का विरोध किया तो उन लोगों ने मारपीट की तथा पुत्र घर में अमानत के तौर पर रखें उसके जेवरात भी बैग में भरकर उसके पुत्र कृष्ण कुमार का अपहरण कर गाड़ी में बैठा कर ले गई। जाते समय जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने मेरे पुत्र को जान से मार देने की धमकी भी दी।
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न्यायालय ने मामले को संज्ञान में लेकर पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपी बहू रजनी उसके पिता हरप्रसाद तथा बहू के भाई बाबूलाल के खिलाफ थाना पाली पुलिस को 364, 449, 323, 504, 506, 406 धाराओं में मामला पंजीकृत करने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेश पर थाना पाली पुलिस ने मामला पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ कर दी है।
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वर्तमान परिवेश में सास और बहू का झगड़ा होना एक आम बात हो गई है। मगर कोई पत्नी घर में घुसकर अपने पिता के साथ अपने पति का अपहरण कर ले जाए यह बात समझ के बाहर है हालांकि जब एक पत्नी किसी भी कारण से अपने पति की हत्या तक करवा सकती है तब ऐसे में कुछ भी सम्भव है।