यह भी पढ़ेंः- डीजल के दाम में महीने की सबसे बड़ी गिरावट, पेट्रोल 22 पैसे प्रति लीटर सस्ता
एजेंसी ने दक्षिण दिल्ली के साकेत क्षेत्र स्थित फर्म, उसके निदेशकों और अज्ञात लोकसेवकों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और जालसाजी के लिए भारतीय दंड संहिता व धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। एसबीआई ने 10 बैंकों के एक कन्सोर्टियम की ओर से शिकायत दर्ज कराई थी।
यह भी पढ़ेंः- एयर इंडिया को बेचने के खिलाफ भाजपा सांसद ने उठाई आवाज, कोर्ट जाने की दी धमकी
प्राथमिकी के अनुसार, यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने 732 करोड़ रुपए की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया और शिकायतकर्ता व समूह के अन्य बैंकों से जालसाजी करते हुए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर धोखा दिया प्राथमिकी में कहा गया है कि बैंकों को एक अप्रैल 2018 को 819.48 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा।
यह भी पढ़ेंः- PhonePe के ATM से अब पड़ोस की दुकान से निकाल सकेंगे अपना रुपया
बैंकों के इस समूह में एसबीआई के साथ इंडियन ओवरसीज बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक्सिम बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीएसबी बैंक, विजया बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा में शामिल हो चुका है) और यूको बैंक शामिल हैं।