सिक्योरिटी राशि को लेकर नहीं की जा सकती है देरी
गत 11 दिसंबर को प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने ईडी को संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। इसमें मेहुल चोकसी की संपत्ति, बैंक खाते व ज्वेलरी जब्त करने का आदेश दिय गया था। ट्रिब्युनल के चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा, “इस मामले में कई सालों तक ट्रायल चल सकता है। किसी को भी यह नहीं पता है कि अपराधी कब तक भारत लौटेंगे। ऐसे में सिक्योरिटी को लेकर जो राशि बकाया है, उसमें देरी नहीं की जा सकती है।” ट्रिब्यूनल द्वारा यह फैसला आईसीआईसीआई बैंक कें रिजॉल्युशन प्रोफेशनल विजय कुमार गर्ग के एप्लीकेशन के आधार पर लिया गया है।
आईसीआईसीआई बैंक को गिरवी रखी संपत्ति को जब्त करने का हक
गौरतलबल है कि पिछले साल 8 अक्टूबर को गीतांजली जेम्स को दिवालिया प्रक्रिया के लिए एडमिट किया गया था। इसके पहले नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल ने आईसीआईसीआई के उस मांग को मंजूरी दे दी थी जिसमें 6,000 करोड़ रुपए की रकम रिकवर करनी थी। इसके लिए आईसीआईसीआई बैंक ने पीएमएलए कोर्ट में प्रॉपर्टी से संबंधित जरूरी जानकारी पेश किया था। बैंक ने कहा है कि उसे गिरवी रखी हुई संपत्तियों को रिकवर करने का हक है। बैंक ने कहा कि ऐसे में यदि अंतरिम निर्देश नहीं दिया गया तो इससे हम अपने हक का लाभ नहीं ले पाएंगे।