आर्इटी डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट उसके फाउंडर आैर को फाउंडर सचिन आैर बिन्नी बंसल को नोटिस जारी किया है। विभाग की आेर से दोनों से कैपिटल गेन्स टैक्स भुगतान की जानकारी मांगी है।
•Nov 22, 2018 / 11:15 am•
Saurabh Sharma
आर्इटी विभाग ने सचिन बंसल आैर बिन्नी बंसल को भेजा नोटिस, मांगी अहम जानकारी
नर्इ दिल्ली। पिछले कुछ समय से फ्लिपकार्ट आैर बिन्नी बंसल के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वाॅलमार्ट के साथ हुए सौदे के बाद फ्लिपकार्ट छोड़ चुके हैं सचिन बंसल भी लपेटे में आ गए हैं। आर्इटी डिपार्टमेंट ने फ्लिपकार्ट उसके फाउंडर आैर को फाउंडर सचिन आैर बिन्नी बंसल को नोटिस जारी किया है। विभाग की आेर से दोनों से कैपिटल गेन्स टैक्स भुगतान की जानकारी मांगी है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले अमरीकी कंपनी वाॅलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया था। जिसके एवज में सचिन आैर बिन्नी बंसल को मोटी रकम मिली थी। उस वक्त यह डील दुनिया की सबसे बड़ी र्इकाॅमर्स डील कही गर्इ थी। इस डील के बाद सचिन बंसल ने अपने रास्ते अलग कर लिए थे आैर बिन्नी बंसल फ्लिपकार्ट से अब तक जुड़े हुए थे।
आर्इटी डिपार्टमेंट ने मांगी जानकारी
आईटी डिपार्टमेंट ने सचिन और बिन्नी बंसल को नोटिस भेजा है। इस नोटिस में फ्लिपकार्ट की शेयर होल्डिंग की जानकारी मांगी है। साथ ही, फ्लिपकार्ट और वॉल्मार्ट सौदे की पूरी जानकारी मांगी है। जानकारों की मानें तो इस नोटिस के तहत दोनों को इस सौदे के बारे में पूरी जानकारी आर्इटी डिपार्टमेंट को देनी होगी। आर्इटी की आेर से फ्लिपकार्ट आैर सचिन आैर बिन्नी को यह एक बड़ा झटका है। आर्इटी की इस सौदे पर काफी दिनों से नजर थी।
ये है कैपिटल गेन्स टैक्स
किसी पूंजी से होने वाले फायदे को कैपिटल गेन्स कहते है। ये पूंजी आपका घर, संपत्ति, जेवर, कार, शेयर, बॉन्ड आदि कुछ भी हो सकता है। ऐसी किसी भी चीज को खरीदने के बाद बेचने से जो लाभ होता है, उसे कैपिटल गेन कहते हैं। इनकम टैक्स इस पर आय का हिस्सा मानती है और इस पर टैक्स भी लेती है। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी पूंजी यानी संपत्ति को बेचने पर होने वाले लाभ में जो टैक्स लगता है उसे कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं।
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