माल्या के वकील ने दो जजों की बेंच से कही ये बात
इस कानून के तहत, यदि एक बार किसी को भगौड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो जांच एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। विजय माल्या के केस की जांच प्रवर्तन निदेशालय ( enforcement directorate ) कर रहा है। माल्या के वकील अमित देसाई ने सोमवार को न्यायधीश आईए महंती और एएम बदर की बेंच को कहा कि प्रवर्तन निदेशाल द्वारा संपत्तियां जब्त करने से उधारकर्ताओं को फायदा नहीं होने वाला है।
ईडी ने क्या कहा
देसाई ने कहा, “संपत्ति जब्त करना कठोर है। समय की नजाकत यह है कि बैंक व क्रेडिटर्स के लिए कुछ रास्ता निकाला जाए। माल्या नहीं चाहते की उनकी संपत्ति उन्हें वापस दिया जाए। हमारा यह कहना है कि सरकार द्वारा संपत्तियों जब्त करने से बैंकों का समाधान नहीं निकलने वाला है।” वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि इस कानून का औचित्य यह है कि उस शख्स से रिटर्न सुनिश्चित किया जाए जिन्होंने देश को आर्थिक तौर पर धोखा दिया।
Read the Latest Business News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले Business News in Hindi की ताज़ा खबरें हिंदी में पत्रिका पर।