माफिया बेच रहे ठाकुरजी की करोड़ों की जमीन, न देवस्थान विभाग दे रहा ध्यान और न ही जिला प्रशासन देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त जतिन गांधी ने बताया कि विभाग के इंस्पेक्टर ने पड़ताल की तो पाया कि जमाबंदी खतौनी ग्राम नेला के सवीनाखेड़ा पटवार मण्डल में खसरा नंबर 2518 और खसरा नंबर 2519 की लगभग 4.5 बीघा बेशकीमती भूमि ठाकुरजी श्यामसुंदर के नाम दर्ज है। इस जमीन से सटी हुई खातेदारी की भूमि जोगी तालाब निवासी रामा पुत्र मोती मीणा की है। रामा अपनी जमीन की आड़ में ठाकुर जी की जमीन को बेच रहा है लेकिन वह ठाकुर जी की जमीन को भी अपने खाते की जमीन होना बताकर यह सौदे कर रहा है।
विभाग से अदालत में लड़ रहा रामा गांधी ने बताया कि रामा और देवस्थान विभाग के बीच पहले से सिविल अदालत में इस जमीन का वाद चल रहा है। ठाकुरजी की जमीन को रामा अपनी खाते की जमीन होना बताकर वाद लड़ रहा है। जबकि सेटलमेंट के वक्त रामा की खातेदारी और ठाकुरजी की जमीन अलग-अलग थी। विभाग ने पत्रिका में प्रकाशित खबरों की कतरने भी शुक्रवार को हुई पेशी पर अदालत को पेश की और बताया कि रामा देवभूमि बेचने का गोरखधंधा चला रहा है। इस मामले में अदालत ने अगली पेशी दे दी है।
देवस्थान के होटल में ठहरना होगा महंगा, दोगुना तक बढ़ी दरें मौके की रिपोर्ट पेश करेंगे अदालत में विभाग ने बताया कि वह इंस्पेक्टर, सवीना पटवारी आदि की टीम के साथ मौका निरीक्षण कर खुर्दबुर्द की गई जमीन के फोटो, पंचनामा आदि बनाकर इसकी समग्र रिपोर्ट अदालत में पेश करेगा। अदालत को बताया जाएगा कि रामा मौके पर जमीन बेचता जा रहा है तो लोग वहां पक्के मकान, बाड़े, मंदिर आदि बनाकर बसते जा रहे हैं। इसे देवस्थान हित में रोका जाना जरूरी है।
स्टाम्प पर लिखा पढ़ी मानी विभाग ने विभाग ने माना कि रामा बाजार में छोटे मोटे स्टाम्प लिखकर ठाकुर जी की जमीन को बेच चुका है। उसके निष्पादित स्टाम्प लोगों के पास हैं। विभाग ने बताया कि वह लोगों को बता रहा है कि जमीन देवस्थान की है न बल्कि रामा की।