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लखनऊ

गैंगस्टर एक्ट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, अब इन पुलिसवालों पर होगी कार्रवाई

गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है।

लखनऊJan 08, 2021 / 05:04 pm

नितिन श्रीवास्तव

गैंगस्टर एक्ट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, अब इन पुलिसवालों पर होगी कार्रवाई

गैंगस्टर एक्ट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन, अब इन पुलिसवालों पर होगी कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क


लखनऊ. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench) ने कहा है कि गैंगस्टर एक्ट का दुरुपयोग रोकने के लिए जारी गाइडलाइंस का पालन न करने वाले अफसरों पर विभागीय कार्रवाई की जाए। हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी द्वारा 9 दिसंबर 2020 को जारी की गई गाइडलाइंस पर संतुष्टि जारी की। आपको बता दें गैंगस्टर एक्ट के दुरुपयोग को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल की गई है। इसमें प्रदेश सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि इस पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी की तरफ से 9 दिसंबर 2020 को गाइडलाइंस जारी की गई है। डीजीपी की गाइडलाइंस पर हाईकोर्ट ने संतुष्टि जताई। इस दौरान डीजीपी की ओर से हलफनामा भी दाखिल किया गया।
हलफनामे में ये

हलफनामे में बताया गया कि जिन मामलों में एफआर (फाइनल रिपोर्ट) लगी हो या अभियुक्त दोषमुक्त किया गया हो, उनको गैंगचार्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों की विवेचना दूसरे थाने का प्रभारी ही करेगा। अभियुक्त के मुकदमों के परिणाम का जिक्र भी गैंगचार्ट में होगा। इसके अलावा जिन मुकदमों के आधार पर एक बार गैंगस्टर लग चुका हो, उनको आधार बनाकर दोबारा कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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