परिवहन विभाग ने पुरानी गाड़ियों में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के निर्देश संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए हैं। नई गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट 01 अप्रैल, 2019 के बाद खरीदे गए वाहनों पर लगाई जाएगी।
इस गाड़ी पर नहीं लगेगी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उस वाहन में नहीं लगेगी, जिस पर चालान, एफआईआर या कोई धनराशि बकाया है। गाड़ियों को सॉफ्टवेयर से मैच कराया जाएगा। सॉफ्टवेयर से मैच के बाद उन्हीं गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाया जाएगा, जिस पर किसी तरह की धनराशि बकाया नहीं है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के आगरा से हो चुकी है।
विभाग ने शुरु की तैयारी अगर जिले में डीलरशिप नहीं है तो नजदीकी जिले में नंबर प्लेट लगवाई जा सकती है। वाहन डीलर के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आने पर वो आरटीओ के वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर की मदद से वाहन का विवरण होगा। पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए विभाग ने तैयारी शुरु कर दी है।