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लखनऊ

एक व्यक्ति अब सिर्फ दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकेगा, तीसरा करना होगा जमा

शस्त्र लाइसेंस (Arm License) के नियम बदल गए
सरकार ने शासनादेश किया जारी
अब कोई भी शख्स शस्त्र लाइसेंस के मामले में मनमानी नहीं कर सकेगा
एक व्यक्ति के पास सिर्फ दो असलहों का लाइसेंस ही माना जाएगा

लखनऊFeb 27, 2020 / 11:33 am

नितिन श्रीवास्तव

एक व्यक्ति अब सिर्फ दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकेगा, तीसरा करना होगा जमा

एक व्यक्ति अब सिर्फ दो शस्त्र लाइसेंस ही रख सकेगा, तीसरा करना होगा जमा

लखनऊ. शस्त्र लाइसेंस के नियम बदल गए हैं। अब कोई भी शख्स शस्त्र लाइसेंस के मामले में मनमानी नहीं कर सकेगा। क्योंकि अब एक व्यक्ति के पास सिर्फ दो असलहों का लाइसेंस ही माना जाएगा। ऐसे में अगर किसी के पास तीन असलहों के लाइसेंस हैं तो उसे एक लाइसेंस को एक साल के अंदर जमा करना होगा। इस संबंध में सरकार की तरफ से शासनादेश जारी कर दिया गया है।

 

जमा कराना होगा तीसरा लाइसेंस

जारी शासनादेश में कहा गया है कि दो के बाद अगर किसी के पास तीसरा शस्त्र लाइसेंस है तो उसे तीसरे लाइसेंस को शस्त्र समेत निकटतम पुलिस स्टेशन या फिर शस्त्र व्यवसायी के यहां जमा करना होगा। इसके साथ ही सेना के लोगों को आर्मी शस्त्रागार में असलहे जमा कराना होगा।

 

29 जून तक बढ़ी तारीख

इसी तरह जिन वैध शस्त्रधारियों के लाइसेंस एनडीएएल (नेशनल डेटाबेस ऑफ आर्म्स लाइसेंस) पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाए हैं, उनके लिए 29 जून तक की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। इसके बाद भी जिनका लाइसेंस पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाएगा, वह खुद ही निरस्त माने जाएंगे। यह सभी लाइसेंसधारियों के लिए होगा। चाहे उसके पास एक लाइसेंस हो या फिर दो। वहीं प्रभारी अधिकारी शस्त्र (सिटी मजिस्ट्रेट) ने बताया कि एनडीएएल पर दर्ज कराकर सभी को यूएनआई (यूनीक आईडेंटिटीफिकेशन) नंबर दिया जाएगा। जिससे सभी की जानकारी ऑन लाइन रहे। इस प्रक्रिया से कई असलहाधारियों को लेकर चलने वाले बाहुबलियों पर भी रोक लगेगी।

 

सरकार ला सकती है एक शस्त्र लाइसेंस प्रक्रिया

शासन से जारी दो शस्त्र लाइसेंस के आदेश से करीब बीस साल पहले तीन शस्त्र लाइसेंस रखने का आदेश जारी हुआ था। लेकिन पहले लोग कितने भी लाइसेंस ले लेते थे, इस पर कोई रोक नहीं थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में सरकार धीरे-धीरे एक लाइसेंस की प्रक्रिया ला सकती है। इसी के तहत यह बदलाव किया गया है और आगे एक शस्त्र लाइसेंस के लिए ही अनुमति देगी।

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