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लखनऊ

अयोध्‍या केस में सबसे बड़ी सुनवाई , ये काम नहीं हुआ तो अयोध्या में फैसला देने का चांस हो जाएगा खत्म

चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है

लखनऊSep 26, 2019 / 11:55 am

Ruchi Sharma

अयोध्‍या केस में सबसे बड़ी सुनवाई , ये काम नहीं हुआ तो अयोध्या में फैसला देने का चांस हो जाएगा खत्म

अयोध्‍या केस में सबसे बड़ी सुनवाई , ये काम नहीं हुआ तो अयोध्या में फैसला देने का चांस हो जाएगा खत्म

अयोध्या. अयोध्या मामले (ayodhya case) में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice Ranjan Gogoi) ने गुरुवार का बड़ा फैसला लिया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अयोध्या केस में सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होनी जरूरी है। अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज को अयोध्या केस पर सुनवाई का 32वां दिन है। गुरुवार को जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इस मामले पर अपनी राय आगे रखी। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर इस बात का जिक्र किया कि इस केस की सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म होना जरूरी है। अगर हमने चार हफ्ते में फैसला दे दिया तो ये एक तरह का चमत्कार होगा।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अगर सुनवाई 18 अक्टूबर तक खत्म नहीं हुई तो फैसला देने का चांस खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बोले कि आज का दिन (गुरुवार) को मिलाकर हमारे पास सिर्फ सुनवाई खत्म करने के लिए साढ़े 10 दिन बचे हैं।

हिन्दू पक्ष ने कहा कि 28 सितंबर और 1 अक्टूबर को हम जवाब (रिजॉइंडर) दाखिल करेंगे। CJI ने राजीव धवन ने पूछा कि क्या आपके लिए 2 दिन काफी होगा रिजॉइंडर के लिए। धवन ने कहा कि संभवतया यह कम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से निर्धारित समय तक दलील देने का समय मौखिक तौर पर स्पष्ट किया।
इस तरह चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया है कि 18 अक्टूबर के बाद किसी भी पक्ष को एक दिन का भी वक्त नहीं मिलेगा। सूट नम्बर 4 यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड की तरफ से अभी दलील पेश नहीं हुई है। धवन को उसके लिए भी समय चाहिए। राजीव धवन ने कहा कि मैं ASI रिपोर्ट पर कुछ बातें कोर्ट के सामने रखना चाहता हूं। कोर्ट ने अनुमति दी। धवन ने कहा कि ट्रायल के दौरान ASI रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति की गईं थी लेकिन कोर्ट ने उसे स्वीकार नहीं किया।

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