कोर्ट ने दिया ये आदेश
वहीं इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीती तीन नंवबर के आदेश में अंतरजनदीय तबादले पर जारी सरकार की गाइड लाइन को भी मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि कोर्ट ने सत्र के बीच में किसी भी टीचर के ट्रांसफर पर रोक लगा दी थी। उसी को लेकर संशोधन अर्जी पर सुनवाई करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि ट्रासफर सूची तैयार कर ली गई है। कोर्ट के आदेश के कारण इसे अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। वहीं इस सत्र में कोरोना के चलते स्कूल बच्चों के लिए बंद हैं। इसलिए सत्र के बीच में ट्रांसफर से शिक्षण कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। बल्कि इसका फायदा उन स्कूलों को मिलेगा, जहां पद खाली हैं। ऐसे स्कूलों में शिक्षक न होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती रही है। कोर्ट ने इस तर्क को मानते हुए सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए सत्र के बीच में ट्रांसफर की मंजूरी दे दी है। इसी तरह चिकित्सकीय आधार पर ट्रांसफर में भी आदेश में ढील देने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि सरकार चिकित्सकीय आधार पर ट्रांसफर को मंजूरी देते समय अपनी गाइडलाइन सख्ती से लागू करे।