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लखनऊ

SBI बैंक में है अकाउंट तो 30 नवंबर तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा आपको अपना पैसा

SBI में है और आप पेंशनधारक हैं तो यह बड़ी खबर आपके लिए है

लखनऊNov 05, 2019 / 09:03 am

Ruchi Sharma

SBI बैंक में है अकाउंट तो 30 नवंबर तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा आपको अपना पैसा

SBI बैंक में है अकाउंट तो 30 नवंबर तक कर लें ये काम, वरना नहीं मिलेगा आपको अपना पैसा

लखनऊ. अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है और आप पेंशनधारक हैं तो यह बड़ी खबर आपके लिए है। state bank of india भारतीय स्टेट बैंक ने बड़ा बदलाव करते हुए अपने पेंशनधारकों को 30 नंवबर से पहले अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र (Life Certificate submission) जमा करने के लिए कहा है, वहीं एेसा न करने पर इसका नुकसान आपको झेलना पड़ सकता बहै। आपकी पेंशन रोकी जा सकती है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं और आपकी पेंशन एसबीआई के बैंक खाते में आती है तो आपको अपने जीवित होने का फार्म जमा करना होगा। गोमती नगर निवासी प्रेम सिंह कहते हैं कि पेंशन आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह जीवन के इस पड़ाव में उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उनकी ज़रूरतें पूरी करने में और आपातकालीन परिस्थितियों में सहायता करती है। पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद बैंक जैसे अधिकृत पेंशन संवितरण एजेंसी में अपना जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना पड़ता है, जिसके बाद ही उन्हें पेंशन दी जाती है। यह अच्छा है। पेंशनधारक लता शर्मा बताती हैं कि यह भी देखा गया है कि इसके कारण ऐसे पेंशनभोगियों को समस्या होती है जो वृद्ध और शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं और जो जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए हर समय प्रमाणन प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं रह सकते। इसके साथ ही बहुत से सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद अपने परिवार के साथ रहने के लिए एवं कई अन्य कारणों से कहीं और रहने लगते हैं जिसके कारण पेंशन प्राप्त करने में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

जीवित होने का प्रमाण पत्र एसबीआई बैंक की ब्रांच या अपने पास के आधार सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट डिजिटली भीजमा कराया जा सकता है।
हर साल नवम्बर महीने में पेंशन धारकों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना अनिवार्य होता है। अगर पेंशनधारक खुद नहीं आ सकते हैं तो घर के किसी अन्य व्यक्ति को भेज कर भी ये फार्म जमा करा सकते हैं। जो पेंशनर बैंक नहीं जा सकते वे किसी मजिस्ट्रेट या गैजेट्ड अफसर से साइन कराकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं।
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