scriptअब केवल 700 रुपये में कोरोना की जांच, घर बैठे सैंपल लेने के लिए पड़ेगा इतना चार्ज, आदेश जारी | CM Yogi Adityanath new charges for Corona testing in Uttar Pradesh | Patrika News
लखनऊ

अब केवल 700 रुपये में कोरोना की जांच, घर बैठे सैंपल लेने के लिए पड़ेगा इतना चार्ज, आदेश जारी

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है।

लखनऊDec 02, 2020 / 10:59 am

नितिन श्रीवास्तव

अब केवल 700 रुपये में कोरोना की जांच, घर बैठे सैंपल लेने के लिए पड़ेगा इतना चार्ज, आदेश जारी

अब केवल 700 रुपये में कोरोना की जांच, घर बैठे सैंपल लेने के लिए पड़ेगा इतना चार्ज, आदेश जारी

लखनऊ. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को देखते हुए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बेहद अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में अब निजी अस्पतालों में RTPCR टेस्ट कराने के लिए केवल 700 रुपये ही देने होंगे। जबकि घर पर टीम बुलाकर अगर आप कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए 900 रुपये की फीस भरनी पड़ेगी। इसमें जीएसटी चार्ज भी शामिल रहेगा। आपको बता दें कि पहले निजी अस्पतालों में कोरोना जांच के 1600 रुपये देने पड़ते थे। जिसे यूपी के स्वास्थ्य विभाग ने अब 700 रुपये कर दिया है। सरकार ने यह आदेश निजी अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं के लिए निकाला है।
सीएम योगी ने दिये थे निर्देश

दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक करते हुए जांच की दर को दोबारा र्निर्धारित करने का आदेश दिया था। जिसे देखते हुए अब सरकार ने यह फैसला लिया। सीएम योगी ने बैठक में रिकवरी दर बेहतर बनाने के लिए इलाज की व्यवस्था को लगातार मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा था कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बहुत जरूरी है।
अब केवल 700 रुपये में कोरोना की जांच, घर बैठे सैंपल लेने के लिए पड़ेगा इतना चार्ज, आदेश जारी
जारी हुई नई गाइडलाइन

यूपी सरकार ने कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी की। इसमें शासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्थिति का आकलन करते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया। इस पर आखिरी फैसला स्थानीय प्रशासन पर छोड़ा गया। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए धारा 144 लागू कराने का भी निर्देश दिए गए। वहीं भीड़ वाली जगहों, बाजार, सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाने के साथ सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के निर्देश हैं।

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