बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के टीईटी पास कैंडिडेट ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर की है। यह फैसला दिवाली के तोहफे जैसा है। पिछले दिनों हुई नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (National Council for Teacher Education) की बैठक में टीईटी के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी गई। एनसीटीई (NCTE) के नियमों के तहत सीबीएसई और राज्य सरकारें अपने यहां खुद टीईटी की परीक्षा करवाते हैं। अब एनसीटीई ने नियमों में बदलाव किया है जो उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में लागू होगा। नए नियम के तहत एक बार टीईटी परीक्षा पास करने पर यह सर्टिफिकेट उम्र भर के लिए वैलिड होगा। मतलब अब टीईटी पास कैंडिडेट सात साल नहीं, उम्र सीमा रहने तक शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
शिक्षक बनने के लिए जरूरी है टीईटी
बड़ी संख्या में छात्रों का सपना शिक्षक बनना होता है। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य है। अभी तक टीईटी सर्टिफिकेट सिर्फ सात वर्षों के लिए मान्य होता था, अब एक बार परीक्षा पास करने से आप कभी भी शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।