यहां जारी रहेगा प्रतिबंध – शनिवार और रविवार को लाकडाउन लागू रहेगा। – मास्क न पहने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध रहेगा और नियमों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। – कंटेनमेंट जोन को छोड़कर होटल, रेस्टोरेंट, जिम, सिनेमा हाल व स्टेडियम में क्षमता का 50 फीसद लोग जा सकेंगे।
– सार्वजनिक स्थानों पर पांच लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने व प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। – रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक धाॢमक स्थलों से लाउडिस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा।
– दीवारों पर किसी धर्म समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले बैनर व पोस्टर नहीं लगाया जा सकता है।कोई व्यक्ति छत पर या सार्वजनिक स्थानों पर बोतल या ईंट पत्थर एकत्र नहीं कर सकेगा। – समुदाय विशेष को लेकर भाषण व कार्यक्रमों को करने नहीं दिया जाएगा।
– साइबर कैफे में पैनकार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट बनवाने आने वालों पर निगाह रखने के लिए क्लोज सॢकट कैमरा और छह महीने तक उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा। – सफाई कर्मचारियों और पुलिस कॢमयों के साथ अभद्रता करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।