लाॅकडाउन में निर्धारित प्रोटोकाॅल का पालन जरुरी नहीं तो
80 टीमों में पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य और राजस्व कर्मियों को किया गया शामिल। टीमें अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर लाॅकडाउन और निर्धारित प्रोटोकाॅल का कराएंगी पालन।
लाॅकडाउन में निर्धारित प्रोटोकाॅल का पालन जरुरी नहीं तो
लखनऊ ,जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आज COVID-19 के संक्रमण से बचाव के लिए किए गये Lockdown एवं निर्धारित प्रोटोकाॅल के कड़ाई से पालन हेतु थानावार गठित टीमों को अटल बिहारी कन्वेंशन सेंटर में ब्रीफ्रिंग देते हुए कहा कि-उ0प्र0शासन द्वारा COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लाॅकडाउन के विषय में निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार टीमें अनुपालन सुनिश्चित कराएंगी।
> थानावार गठित टीमें COVID-19 से सम्बन्धित प्रोटोकाॅल व गाइड लाइन्स का अनुपालन करायेंगी तथा यह भी सुनिश्चित करेंगी कि सम्बन्धित थाना क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापारिक प्रतिष्ठान,बाजार, सरकारी अर्द्धसरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में मास्क व सेनिटाइजर का प्रयोग एवं सेनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।
> Lockdown अवधि के पश्चात बाजार के खुलने का समय सुबह 9ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक रहेगा। इस दौरान निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, डिपार्टमेंटल स्टोर आदि में सामान पारदर्शी पाॅलीथीन कवर में रखा जाये एवं ग्राहकों को छूने से मना किया जाए। दुकान में कार्य करने वाले कर्मचारी फेसकवर, मास्क, हैण्ड ग्लब्स, हेड कवर और शूज कवर का प्रयोग करेंगे तथा वही लोग ग्राहक को सामान भी देंगे। दुकान पर सामाजिक दूरी, थर्मल स्केनिंग आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
> व्यापारिक संगठनों से वार्ता कर बाजार क्षेत्र में पब्लिक एडेªस सिस्टम के द्वारा संचारी रोग के बचाव एवं रोकथाम प्रचार एवं प्रसारण करेंगे। > ठेले खोमचे आदि वेंडिंग जोन में ही रहेंगे तथा उनके द्वारा सामाजिक दूरी एवं आवश्यक दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
> सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी कार्यालयों में भ्रमण करते हुए COVID-19 के नियमों, प्रोटोकाॅल एवं गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। > यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि गाड़ियां निर्धारित रूट पर गाइड लाइन एवं प्रोटोकाॅल का पालन कर चलें।
> सार्वजनिक स्थलों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, अस्पताल एवं चैराहों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से संचारी रोग पर रोकथाम एवं सम्बन्धित प्रोटोकाॅल एवं गाइडलाइन के बारे में प्रचार किया जाये। > हाॅटस्पाॅट,कंटेनमेंट जोन की व्यवस्थाओं को मेडिकल प्रोटोकाॅल एवं गाइड लाइन्स के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
> COVID-19 से सम्बन्धित नियम, प्रोटोकाॅल एवं गाइड लाइन्स का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-205 की धारा-51 एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
> COVID-19 से सम्बन्धित नियम, प्रोटोकाॅल एवं गाइडलाइन्स का उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध चालान एवं जुर्माने की कार्यवाही भी की जाए इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी मनीष बंसल, अपर जिलाधिकारी, प्रशासन अमर पाल सिंह, अपर जिलाधिकारी, टी.जी. विश्वभूषण मिश्र, अपर जिलाधिकारी, नगर-पूर्वी के0पी0 सिंह, पुलिस उपायुक्त, पूर्वी सोमेन वर्मा सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।