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लखनऊ

उन्नाव कांड में चालक और क्लीनर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई अदालत ने दी अनुमति

उन्नाव केस (Unnao Case) में जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक व क्लीनर का नार्को, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन फिंगर प्रिंट टेस्ट कराया जाएगा।

लखनऊAug 10, 2019 / 12:02 pm

आकांक्षा सिंह

lucknow

उन्नाव कांड में चालक और क्लीनर का होगा नार्को टेस्ट, सीबीआई अदालत ने दी अनुमति

लखनऊ. उन्नाव केस (Unnao Case) में जेल में बंद आरोपी ट्रक चालक व क्लीनर का नार्को, ब्रेन मैपिंग और ब्रेन फिंगर प्रिंट टेस्ट कराया जाएगा। सीबीआई कोर्ट (CBI Court) के प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट सुब्रत पाठक ने इसकी अनुमति दे दी। बता दें कि विवेचनाधिकारी की अपील की थी। कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए विवेचनाधिकारी सीबीआई (CBI) के डिप्टी एसपी राम सिंह (Deputy SP Ram Singh) ने बताया कि इन टेस्ट के लिए ट्रक चालक आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास ने बयान दर्ज कराकर सहमति दे दी है।

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दोनों आरोपियों की कोर्ट में भी इसके लिए सहमति दर्ज कराए जाने के बाद प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को उक्त जांचें कराने की अनुमति दे दी। सीबीआई (CBI) की अपील पर अदालत ने आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 अगस्त कर बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए। उन्नाव पीड़िता (Unnao Victim) के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने दुर्घटना करने वाले ट्रक के चालक और क्लीनर का बुधवार को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। सीबीआई (CBI) अब जरूरी औपचारिकता पूरी कर दोनों आरोपियों को इन टेस्ट के लिए ले जाएगी।

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