यह भी पढ़ें – यहां कुर्बानी के लिये तैयार हो रहा तीस लाख का बकरा, एक कान पर लिखा है ‘अल्लाह’ और दूसरे पर ‘मोहम्मद’
दोनों आरोपियों की कोर्ट में भी इसके लिए सहमति दर्ज कराए जाने के बाद प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीबीआई को उक्त जांचें कराने की अनुमति दे दी। सीबीआई (CBI) की अपील पर अदालत ने आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि 14 अगस्त कर बढ़ाए जाने के भी आदेश दिए। उन्नाव पीड़िता (Unnao Victim) के साथ रायबरेली में हुए सड़क हादसे की जांच कर रही सीबीआई ने दुर्घटना करने वाले ट्रक के चालक और क्लीनर का बुधवार को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया था। सीबीआई (CBI) अब जरूरी औपचारिकता पूरी कर दोनों आरोपियों को इन टेस्ट के लिए ले जाएगी।